फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत निकाला गया ड्रा
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत हुआ कार्यक्रम।
जागरण संवाददाता, हिसार : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रविद्रा पाटिल की अध्यक्षता में ड्रा निकाला गया। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार जिले के 6 रेड तथा 28 येलो जोन गांव के लिए सीएचसी सामान्य-24, सामान्य व्यक्तिगत उपकरण-165 तथा अनुसूचित व्यक्तिगत उपकरण-2 के अनुदान के लिए अनुमोदन किया गया। इसके आलावा ग्रीन जोन में सीएचसी अनुसूचित वर्ग-2 तथा अनुसूचित वर्ग व्यक्तिगत उपकरण-8 को भी अनुदान के लिए अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि रेड एवं येलो जोन के बाद शेष बचे लक्ष्यों में सुपर एसएमएस एवं जीरो टिल सीड ड्रिल का ड्रा के माध्यम से चयन किया गया। ग्रीन जोन में शेष बचे लक्ष्य कस्टम हायरिग सेंटर सामान्य-16 को ग्रीन जोन के 84 आवेदकों में से ड्रा के माध्यम से चुना गया। अनुसूचित जाति वर्ग के सभी योग्य आवेदकों कस्टम हायरिग सेंटर एवं व्यक्तिगत कृषि यंत्रों के आवेदक कम होने के कारण बिना ड्रा के उपलब्ध हो गए हैं।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
सहायक कृषि अभियंता गोपीराम ने बताया कि ग्रीन जोन के शेष बचे सीएचसी एवं व्यक्तिगत आवेदनों पर आगामी कार्यवाही सरकार की हिदायतों अनुसार की जाएगी। रेड एवं येलो जोने के योग्य आवेदकों एवं अन्य चयनित आवेदकों को अपने सभी दस्तावेज जिनमें बैंक कापी, आधार कार्ड, पटवारी रिपोर्ट, पैन कार्ड, ट्रैक्टर की वैद्य आरसी, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पंजीकरण की रसीद, परिवार पहचान पत्र, तथा सीएचसी हेतु पंजीकरण का प्रमाण पत्र पैन कार्ड, सदस्यों का विवरण, सदस्यों की भूमि दस्तावेज, पट्टानामा, एग्रीमेंट तथा इसके अलावा अनुसूचित वर्ग सीएचसी के सदस्यों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज 27 सितंबर तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि चयनित किसानों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। दूरभाष के माध्यम से किसानों को सूचित भी कर दिया गया है।