फतेहाबाद जिले में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, 6 बजे अब सभी उद्योग व फैक्ट्रियां होगी बंद

उपायुक्त ने कहा कि जिला में कार्यरत सभी उद्योग व फैक्ट्रियां सायं 6 बजे के तुरंत बाद बंद कर दें। इस संबंध में जिलाधीश ने संबंधित एसडीएम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है कि वे जिला में कार्यरत उद्योगों व फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Thu, 29 Apr 2021 05:56 PM (IST) Updated:Thu, 29 Apr 2021 05:56 PM (IST)
फतेहाबाद जिले में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, 6 बजे अब सभी उद्योग व फैक्ट्रियां होगी बंद
फतेहाबाद की फैक्ट्रियों में अनेक मजदूर करते है काम, लेकिन अब 6 बजे लग जाएंगे ताले

फतेहाबाद, जेएनएन। जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण/वायरस दिन-प्रतिदिन पाव पसार रहा है। कोरोना महामारी से नागरिक घबराएं नहीं बल्कि सभी सतर्क व सावधान रहे। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की पालना अवश्य करें। उपायुक्त ने कहा कि जिला में कार्यरत सभी उद्योग व फैक्ट्रियां सायं 6 बजे के तुरंत बाद बंद कर दें। इस संबंध में जिलाधीश ने संबंधित एसडीएम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है कि वे जिला में कार्यरत उद्योगों व फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि जारी हिदायतों की पालना न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाएं। जिला उपायुक्त पहले ट्रेनिंग पर गए हुए थे लेकिन अब फिर से कार्यभार संभालने के बाद बड़ा फैसला लिया है।

उपायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हिदायतों के अनुसार दुकानें प्रतिदिन सायं 6 बजे बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिले में प्रतिदिन दुकानें केवल 6 बजे तक ही खुली रखी जा सकती हैं। 6 बजे बाद दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। केवल होम डिलीवरी ही मान्य होगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवा दूध की डेयरी, अस्पताल, दवाइयों की दुकान, एटीएम, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। उन्होंने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट से कहा कि वे अपने-अपने इलाकों में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जारी की गई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और थाना प्रबंधक अपने क्षेत्र में कोविड केयर सेंटरों और अस्पतालों का लगातार निरीक्षण करें।

प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट कंट्रोल रूम में दें। उन्होंने कहा कि कोई भी सामाजिक कार्य करने से पहले नागरिकों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। इनडोर हाउस में अधिकतम 30 व्यक्ति, आउटडोर में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा किसी के दाह-संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। एसडीएम, पुलिस व संबंधित विभाग की एनओसी के उपरांत ही सामाजिक कार्यक्रम की परमिशन देंगे। सामाजिक कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन को फालो किया जाना आवश्यक है।

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