Crime: पिता ने नाबालिग बेटी से की छेड़छाड़, रोहतक कोर्ट से मिला इंसाफ, जानें पूरा मामला

मामले के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की ने वर्ष 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमे बताया था कि उसका मां की मौत हो चुकी है। मां की आत्महत्या के लिए उसका पिता जिम्मेदार था।

By Naveen DalalEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 06:47 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 06:47 PM (IST)
Crime: पिता ने नाबालिग बेटी से की छेड़छाड़, रोहतक कोर्ट से मिला इंसाफ, जानें पूरा मामला
रोहतक में नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोपित पिता को कोर्ट ने सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, रोहतक। नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोपित पिता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सदर थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला, 2019 में हुई थी एफआइआर दर्ज

मामले के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की ने वर्ष 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमे बताया था कि उसका मां की मौत हो चुकी है। मां की आत्महत्या के लिए उसका पिता जिम्मेदार था, जिसे कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी। वह 2018 में ही सजा काटकर आया था। इसके बाद आरोपित ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। काफी दिनों तक बेटी ने उसकी हरकतों को अनदेखा किया। इसके बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी अपनी दादी को दी। तब जाकर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।

इससे पहले पत्नी की आत्महत्या के आरोप में भी काट चुका है सात साल की सजा

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया, जो तभी से न्यायिक हिरासत में बंद था। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। आरोपित पक्ष की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं था। जिसके बाद लीगल एड के माध्यम से अधिवक्ता दीपक चहल ने उसकी तरफ से केस की पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में नाबालिग बेटी और उसकी दादी की गवाही अहम रही। सभी तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 10-पाक्सो एक्ट में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जेजे एक्ट में भी दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी।

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