Crime in Charkhi Dadri: पिस्तौल साफ करते समय बेटे को लगी थी गोली, दुखी होकर पिता ने की थी आत्महत्या
चरखी दादरी में सीआरपीएफ में तैनात जवान व उसके बेटे को गोली लगने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसके पति ने बेटे को गोली नहीं मारी थी। बल्कि पिस्तौल साफ करते समय अचानक गोली चली।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी के वार्ड 18 स्थित पूर्ण नगर निवासी तथा सीआरपीएफ में तैनात जवान व उसके बेटे को गोली लगने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पत्नी द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार उसके पति द्वारा अपने बेटे को गोली मारी नहीं गई थी, बल्कि पिस्तौल साफ करते समय अचानक गोली चल गई थी। उसके बाद जब वह सिर के पास हाथ रखकर पछतावा करने लगा तो फिर से गोली चल गई। जिसके कारण सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई।
पत्नी के बयान पर मामला दर्ज
मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दादरी के वार्ड 18 के पूर्ण नगर निवासी सुमन देवी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका पति संजय सीआरपीएफ में तैनात है। मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे वह ड्यूटी से दादरी स्थित घर पर आया था। इस दौरान वह अपनी पिस्तौल को साफ कर रहा था। उसी समय अचानक पिस्तौल से गोली चल गई और वहां मौजूद उनके करीब 18 वर्षीय बेटे हैप्पी के पैर में जा लगी। जिससे वह घायल हो गया। सुमन के अनुसार बेटे को पैर में गोली लगने से उसका पति संजय पछतावा करते हुए अपना सिर खुजलाने लगा। उसी दौरान उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल से फिर से गोली चल गई। जिससे गोली संजय के सिर में जा लगी और वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद दोनों को उपचार के लिए दादरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से चिकित्सकों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआइ में रेफर कर दिया। रोहतक पीजीआइ में उपचार के दौरान मंगलवार शाम को संजय की मौत हो गई थी। वहीं, गोली लगने से घायल हैप्पी का रोहतक पीजीआइ में उपचार चल रहा है।
पिस्तौल साफ करते समय चली थी गोली : एसएचओ
दादरी सिटी थाना प्रभारी वजीर रेढू ने बताया कि मृतक की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि उसका पति पिस्तौल साफ कर रहा था। उसी दौरान गोली चल गई तथा उसके बेटे के पैर में जा लगी। जब संजय सिर पर हाथ रखकर पछतावा करने लगा तो फिर से गोली चल गई और संजय के सिर में लग गई। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी सुमन के बयान के आधार पर मृतक संजय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए, 338 व शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि संजय के पास लाइसेंसी पिस्तौल थी।