मां-बाप की मौत के बाद पास रह रही भतीजी से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले चाचा को उम्रकैद

23 वर्षीय दोषी को उम्रकैद(अंतिम सांस तक) और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By manoj kumarEdited By: Publish:Fri, 22 Feb 2019 05:32 PM (IST) Updated:Sat, 23 Feb 2019 02:40 PM (IST)
मां-बाप की मौत के बाद पास रह रही भतीजी से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले चाचा को उम्रकैद
मां-बाप की मौत के बाद पास रह रही भतीजी से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले चाचा को उम्रकैद

हिसार, जेएनएन। मां-बाप की मौत के बाद चाचा के पास रह रही भतीजी के साथ दुष्‍कर्म कर गर्भवती करने के मामले में न्‍याय मिल ही गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत ने दुष्कर्म कर नाबालिग भतीजी को गर्भवती बनाने वाले 23 वर्षीय दोषी को उम्रकैद(अंतिम सांस तक) और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने उसे शनिवार को दोषी करार दिया था। पीडि़ता ने बाद में बच्चे को जन्म दिया था।

एक कस्बे की पुलिस के एक सिक्योरिटी एजेंट ने 9 अगस्त 2017 को थाने में बयान देकर कहा था कि सूचना मिली है कि एक गांव की 15 वर्षीय लड़की के मां-बाप की मौत हो चुकी है। वह अपनी दादी और चाचा के साथ रहती है। नाबालिग से उसका चाचा बार-बार दुष्कर्म करता आ रहा है और लड़की छह महीने की गर्भवती है। गांव में यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है। चाचा अब इज्जत के नाम पर पीडि़ता को रास्ते से हटाने की फिराक में है। वह गर्भवती भतीजी को कभी भी मार सकता है।

इस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस गांव में पहुंची थी और लड़की को साथ ले आई थी। पुलिस ने बाल कल्याण समिति सदस्यों के सामने पीडि़ता को पेश किया था। पुलिस ने बाद में उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। तब पीडि़ता ने बयान लिखवाकर कहा था कि चाचा उससे दुष्कर्म करता आ रहा है। पुलिस पीडि़ता को हिसार के सिविल अस्पताल के बाद अग्रोहा मेडिकल कालेज और फिर रोहतक पीजीआइ में ले गई थी। अल्ट्रासाउंड करने पर पीडि़ता 27 हफ्ते की गर्भवती मिली थी।

पुलिस ने इस संबंध में दुष्कर्म और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। पीडि़ता ने बाद में बच्चे को जन्म दिया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद दोषी को अंतिम सांस तक की कैद की सजा सुनाई है।

chat bot
आपका साथी