हत्या मामले में एक साथ उम्रकैद की सजा काटेगी तीन पीढ़ी, नौ दोषियों को हुई सजा

पंचायत चुनाव की रंजिश में झोरडऱोही में चार साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने दोषी लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर साढ़े 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

By Manoj KumarEdited By: Publish:Fri, 06 Dec 2019 11:07 AM (IST) Updated:Fri, 06 Dec 2019 11:07 AM (IST)
हत्या मामले में एक साथ उम्रकैद की सजा काटेगी तीन पीढ़ी, नौ दोषियों को हुई सजा
हत्या मामले में एक साथ उम्रकैद की सजा काटेगी तीन पीढ़ी, नौ दोषियों को हुई सजा

सिरसा, जेएनएन। पंचायत चुनाव की रंजिश में झोरडऱोही में चार साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने हकए लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर साढ़े 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। हत्या के इस मामले में तीन पीढिय़ां (दादा, बेटा और पोता) एक साथ उम्रकैद की सजा काटेंगे। बृहस्पतिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने एक दिन पहले ही उक्त लोगों को दोषी करार दे दिया था।

न्यायालय में चले अभियोग के अनुसार 11 नवंबर 2015 को कर्म सिंह रोड़ी से गांव पहुंचा और घर पहुंचने से पहले ही उस पर आरोपितों ने हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल कर्म सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र जसवीर के बयान पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में बचित्र सिंह, उसके बेटे जसपाल सिंह, पौत्र गगनदीप समेत कुलबीर सिंह, मंजीत सिंह निवासी झोरडऩाली, गुरबाज सिंह उर्फ बाज निवासी कुरंगावाली, हरेंद्र सिंह, गुरविंद्र निवासी रघुआना और हरेंद्र निवासी थिराज को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया। इसके बाद से केस अदालत में विचाराधीन था।

मृतक की पुत्रवधू बनी थी सरपंच

पुलिस जांच में हत्या का यह मामला पंचायत चुनाव की रंजिश से जुड़ा हुआ निकला। मृतक के पुत्र जसवीर ने बताया कि उसकी पत्नी चुनाव में जीतकर सरपंच बन गई थी। इसी कारण बचित्र ङ्क्षसह व अन्य खफा थे।

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