नाबालिग को अकेली देख बार-बार करता रहा दुष्‍कर्म, दोषी को 10 वर्ष की कैद

15 मई 2018 की रात 13 वर्षीय लड़की बिना बताए घर से चली गई। पुलिस ने पीडि़ता को लुधियाना से बरामद किया और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उसके धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए थे।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Sun, 20 Oct 2019 02:26 PM (IST) Updated:Sun, 20 Oct 2019 02:26 PM (IST)
नाबालिग को अकेली देख बार-बार करता रहा दुष्‍कर्म, दोषी को 10 वर्ष की कैद
नाबालिग को अकेली देख बार-बार करता रहा दुष्‍कर्म, दोषी को 10 वर्ष की कैद

फतेहाबाद/हिसार, जेएनएन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद और 57 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की 57 हजार रुपये की राशि में से 50 हजार की राशि पीडि़ता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

भूना निवासी कृष्ण कुमार के खिलाफ पीडि़ता की मां की शिकायत पर पुलिस ने 16 मई 2018 को अपहरण व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पीडि़ता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 15 मई 2018 की रात उसकी 13 वर्षीय लड़की बिना बताए घर से चली गई।

पुलिस ने पीडि़ता को लुधियाना से बरामद किया और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उसके धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए। पीडि़ता ने अपनी गवाही में अदालत को बताया कि जब वह अकेली थी तो आरोपित ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

15 मई 2018 की रात को फोन कर उसे घर के बाहर बुलाया और ट्रक में बैठाकर लुधियाना ले गया। आरोप है कि वहां भी उससे जबरदस्ती की। जब पुलिस तलाश करते हुए लुधियाना पहुंची तो वह पुलिस देखकर भाग निकला। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपित को 10 वर्ष की कैद व 57 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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