रोहतक में चौहरे हत्याकांड के आरोपित बेटे की हुई पेशी, दी गई चार्जशीट की कापी

चौहरे हत्याकांड के मामले में सोमवार को जेएमआइसी (ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास) सुयेशा जावा की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपित अभिषेक उर्फ मोनू को कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर उसे चार्जशीट की कापी दी गई। कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तारीख दी है।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 05:53 PM (IST) Updated:Mon, 29 Nov 2021 05:53 PM (IST)
रोहतक में चौहरे हत्याकांड के आरोपित बेटे की हुई पेशी, दी गई चार्जशीट की कापी
रोहतक के विजय नगर कालोनी में 27 अगस्त को हुए चौहरे हत्याकांड का मामला, बेटे ने ली थी चार जानें

जागरण संवाददाता, रोहतक : शहर की विजय नगर कालोनी में हुए चौहरे हत्याकांड के मामले में सोमवार को जेएमआइसी (ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास) सुयेशा जावा की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपित अभिषेक उर्फ मोनू को कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर उसे चार्जशीट की कापी दी गई। कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तारीख दी है। इस तारीख तक आरोपित पक्ष चार्जशीट को चेक कर सकता और जो भी अन्य दस्तावेज चाहिए उसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है।

आरोपित पक्ष के अधिवक्ता शिवराज मलिक कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि पुलिस की तरफ से पेश की गई चार्जशीट मिल चुकी है, जिसे चेक किया जा रहा है। मामले के अनुसार, विजय नगर कालोनी निवासी प्रोपर्टी डीलर प्रदीप उर्फ बबलू पहलवान, उसकी पत्नी बबली, बेटी नेहा और सास रोशनी की अगस्त माह में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने प्रोपर्टी डीलर के बेटे अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया था, जो न्यायिक हिरासत में बंद है। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है, जिसमें उन्होंने सीबीआइ जांच की मांग कर रखी है। उस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।

हाल ही में पेश की गई है चार्जशीट

इस मामले में शिवाजी कालोनी थाना पुलिस की तरफ से हाल ही में करीब 350 पेज से अधिक की चार्जशीट पेश की है। जिसमें पुलिसकर्मियों समेत करीब 37 गवाह बनाए गए हैं। चार्जशीट में हत्या का आरोप केवल आरोपित अभिषेक उर्फ मोनू पर है। इसके अलावा हत्याकांड में कोई अन्य शामिल नहीं था। पुलिस ने चार्जशीट में साजिश में शामिल होने की धारा 120बी को भी हटा रखा है, जो इस केस में कुछ दिन बाद जोड़ दी गई थी। लेकिन किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं मिलने पर इस धारा को हटा दिया गया है।

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