किशोरी ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप, सुबूतों के अभाव में आरोपित बरी

किशोरी ने शिकायत देते हुए बताया कि शाम के समय वह घर से बाहर घूमने के लिए गई थी। इसी बीच गांव के रहने वाले अजय और उसके साथी ने पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Wed, 18 Sep 2019 05:07 PM (IST) Updated:Wed, 18 Sep 2019 05:07 PM (IST)
किशोरी ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप, सुबूतों के अभाव में आरोपित बरी
किशोरी ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप, सुबूतों के अभाव में आरोपित बरी

रोहतक, जेएनएन। किशोरी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपित को बरी कर दिया है। मामले के अनुसार, मई 2018 में महम थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी ने शिकायत देते हुए बताया कि शाम के समय वह घर से बाहर घूमने के लिए गई थी।

इसी बीच गांव के रहने वाले अजय और उसके साथी ने पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपितों ने किशोरी के साथ मारपीट की। तभी किशोरी का भाई वहां पर आ गया। जिसके बाद आरोपित वहां से भाग गए। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। सबूतों के अभाव में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया है।

बता दें कि राेहतक में इसी तरह के केस में पहले भी आरोपित को बरी किया जा चुका है। इतना ही नहीं दुष्‍कर्म केस में भी कोर्ट आरोपित काे बरी कर चुकी है। अब यह नया मामला है।

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