माता के घर में आग लगाने पर दोषी को चार वर्ष कैद की सजा
गांव असरावां स्थित लीला देवी के घर में आग लगाने के आरोप में उसके बेटे मदनलाल को चार सालन की सजा हुई है।
जासं, हिसार : गांव असरावां स्थित लीला देवी के घर में आग लगाने के आरोप में उसके बेटे मदनलाल को एडीजे रेनू राणा की अदालत ने शुक्रवार को चार वर्ष कैद की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मदनलाल को अदालत ने 20 जुलाई को दोषी करार दिया था। वहीं उसके साथी दरभंगा के बेला निवासी सोनू उर्फ बच्ची को बरी कर दिया गया था। मामले के संबंध में 13 फरवरी 2019 को अग्रोहा थाने में लीला देवी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत में लीला देवी ने बताया था कि उसका बेटा मदनलाल गलत कार्यों में लिप्त था इसलिए आठ साल पहले उसे बेदखल कर दिया था। 12 फरवरी की रात करीब 12 बजे मदनलाल उनके घर में अपने चार साथियों सहित घुसा और कमरे में आग लगा दी। इसके बाद मौके से दीवार कूदकर फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। छीनाझपटी मामले में नाबालिग दोषी करार, सजा 27 को
जिदल स्कूल में कार्यरत अध्यापिका सुंदर नगर निवासी अभिलाषा शर्मा से छीनाझपटी मामले में एडीजे अजय तेवतिया की अदालत ने पीरावाली निवासी नाबालिग को दोषी करार दिया है। दोषी को 27 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले के संबंध में सुंदर नगर निवासी अभिलाषा शर्मा ने 2 मई 2017 को शहर थाने में केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दी शिकायत में अभिलाषा शर्मा ने बताया था कि वह जिदल स्कूल हिसार में अध्यापिका है। 1 मई 2017 की शाम करीब 8 बजे वह अपनी स्कूटी पर सवार होकर बाजार से अपने घर सुंदर नगर जा रही थी। इस बीच गुजवि से कुछ आगले चलते ही पीछे से एक बाइक पर सवार दो युवक आए और उनके कंधे पर टंगा बैग छीनकर फरार हे गए थे। बैग में करीब तीन हजार रुपये, एक मोबाइल फोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, दो पैन ड्राईव, स्कूल की अलमारी की दो चाबियां, स्कूल का आई कार्ड व अन्य सामान और दस्तावेज थे। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।