आरटीआइ का जवाब न देने पर आयोग ने सिरसा एसडीएम व तहसीलदार से मांगा स्पष्टीकरण

एक मामला आयोग के समक्ष पहुंचा। आयोग ने भी सूचना देने के निर्देश जारी कर दिए। बाद में शिकायतकर्ता 2020 में आयोग के समक्ष पहुंचा और बताया गया कि उसे दी गई जानकारी सही नहीं है। इसके बाद आयोग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया

By Manoj KumarEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 08:38 AM (IST) Updated:Thu, 22 Apr 2021 08:38 AM (IST)
आरटीआइ का जवाब न देने पर आयोग ने सिरसा एसडीएम व तहसीलदार से मांगा स्पष्टीकरण
सिरसा के एसडीएम व तहसीलदार को 23 अप्रैल को आरटीआइ में देरी के लिए देना होगा जवाब

सिरसा, जेएनएन। राज्य सूचना आयुक्त जयसिंह बिश्नोई ने आरटीआइ का जवाब न देने के मामले में सिरसा के एसडीएम, तहसीलदार तथा डीसी आफिस के अधीक्षक को नोटिस जारी कर दिया है। तीनों से ही 23 अप्रैल को टेलीफोन के माध्यम से आयोग कार्यालय में जवाब देने को कहा है। बताया जा रहा है कि सिरसा के भीम सैनी ने राजस्व से जुड़ी जानकारी फरवरी 2019 को मांगी गई थी जिसका समय पर जवाब नहीं दिया गया। अधीक्षक ने आधी अधूरी जानकारी देकर छोड़ दिया।

इसके बाद यह मामला 22 अप्रैल 2019 में ही आयोग के समक्ष पहुंचा। आयोग ने भी सूचना देने के निर्देश जारी कर दिए। बाद में शिकायतकर्ता 2020 में आयोग के समक्ष पहुंचा और बताया गया कि उसे मांगी गई सूचनाएं सही नहीं दी जा रही। इसके बाद आयोग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया और जवाब देने को कहा। साथ ही 25 फरवरी 2020 को यह भी पूछ लिया कि इस देरी के लिए जिम्मेवारी कौन है और इसकी सूचना दी जाए। बताया जा रहा है कि अब आयोग ने 25 फरवरी को जारी किए गए नोटिस पर पुन: जवाब मांग लिया है।

पेश नहीं बल्कि टेलीफोन से देनी होगी जानकारी

बताया जा रहा है कि कोविड नियमों के चलते अधिकारियों को पेश होने की बजाय यहीं से सुनवाई में शामिल होने का मौका मिलेगा और उन्हें इसकी जानकारी पूर्व में ही आयोग को देनी होगी। आयोग यदि अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं होगा तो फिर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा जा सकता है। पूर्व में भी पंचायत विभाग के अधिकारियों को आयोग ने आरटीआइ का समय पर जवाब न देने के लिए नोटिस जारी किए थे। दो मामलों में तो सरपंच व ग्राम सचिव को जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना भरावाए जाने के निर्देश पंचायत विभाग को जारी किए थे।

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