दुकान में लगी लिफ्ट गिरने से युवक की मौत के मामले में दुकानदार पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता हिसार मिलगेट एरिया निवासी 19 वर्षीय युवक गौरव की लिफ्ट सिर पर गिरने से

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Feb 2021 06:54 AM (IST) Updated:Sun, 28 Feb 2021 06:54 AM (IST)
दुकान में लगी लिफ्ट गिरने से युवक की मौत के मामले में दुकानदार पर केस दर्ज
दुकान में लगी लिफ्ट गिरने से युवक की मौत के मामले में दुकानदार पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, हिसार: मिलगेट एरिया निवासी 19 वर्षीय युवक गौरव की लिफ्ट सिर पर गिरने से मौत के मामले में पुलिस ने दुकानदार पर केस दर्ज कर लिया है। मृतक युवक के पिता राजेश कुमार की शिकायत पर उकलाना की गोला मंडी निवासी सौरभ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने धारा 304 ए के तहत कार्रवाई की है। वहीं शनिवार को पुलिस ने मृतक गौरव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है।

हिसार में लिफ्ट कारण हुए हादसे का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले अग्रेाहा मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2019 में लिफ्ट में एक हादसा हुआ था। इसमें 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। युवक अपने पिता का ऑपरेशन करवाने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज आया था। वह अपने पिता का खाना लेने जा रहा था। इसी दौरान लिफ्ट के हादसे में युवक की जान चली गई। इसके बाद स्वजनों व ग्रामीणों ने हंगामा भी किया था।

वहीं मृतक गौरव के पिता मिलगेट निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को बताया था कि गौरव करीब तीन महीने पहले पड़ाव चौक स्थित बालाजी मार्केट में काम पर लगा था। राजेश ने बताया कि वह गौरव को स्कूल के बाद यहां छोड़ जाते थे और गौरव यहां पार्ट टाइम काम कर रहा था। राजेश ने बताया था कि शुक्रवार दोपहर उनका बेटा गौरव दुकान पर काम कर रहा था तो उस दौरान सौरव बाहर बैठा था। शुक्रवार शाम करीब चार बजे सौरव ने उन्हें फोन कर बताया कि लिफ्ट का प्लेटफार्म गौरव के सिर पर गिर गया है। एंबुलेंस की मदद से गौरव को गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

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जुगाड़ कर लगाई हुई थी लिफ्ट

पड़ाव चौक पर बर्तन की दुकान पर जुगाड़ की लिफ्ट लगाई गई है। यह चार मंजिला बिल्डिग है। जब युवक गौरव सामान लेने लिफ्ट के नीचे गया तो इसी दौरान उसके ऊपर लिफ्ट का बेस गिर गया। युवक को गंभीर रूप से चोंटे आई जिसे अस्पताल ले जाया गया मगर गौरव ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

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बिल्डिग कोड 2017 के नियमानुसार लिफ्ट लगाना है वैध

हरियाणा बिल्डिग कोड-2017 के नियमानुसार प्रॉपर्टी मालिक अपनी भवन में लिफ्ट लगवा सकता है। सरकार ने सीढि़यों के अनुसार ही लिफ्ट को भी बिल्डिग का एक हिस्सा मानते हुए उसे अनुमति दे दी है। अब बिल्डिग में लिफ्ट वैध मानी जाएगी।

- सुमित ढांडा, भवन निरीक्षक, नगर निगम हिसार।

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