थप्पड़-चप्पल प्रकरण में भाजपा नेत्री सोनाली फौगाट को राहत, नहीं रद होगी जमानत

अदालत ने सोनाली-सुल्तान पर टिप्पणी की है और कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ ना करें जिससे इस केस पर असर पड़े। सोनाली के वकील ने कहा- सुल्तान सिंह पर हरासमेंट के लिए पांच करोड़ रुपये का दावा ठोकेंगे

By Manoj KumarEdited By: Publish:Tue, 29 Sep 2020 09:56 AM (IST) Updated:Tue, 29 Sep 2020 09:56 AM (IST)
थप्पड़-चप्पल प्रकरण में भाजपा नेत्री सोनाली फौगाट को राहत, नहीं रद होगी जमानत
सोनाली फौगाट की जमानत रद करने के केस में फैसला आ चुका है।

हिसार, जेएनएन। थप्पड़-चप्पल प्रकरण में अदालत ने भाजपा नेत्री सोनाली को राहत देते हुए उनकी जमानत रद करने के लिए लगाई गई सुल्तान सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। सोनाली के वरिष्ठ अधिवक्ता दलीप जाखड़ ने बताया कि सुल्तान सिंह ने मामले में सोनाली को मिली जमानत का गलत प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए जमानत को रद करने की याचिका लगाई थी। लेकिन एसीजेएम शिफा की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सुल्तान सिंह की इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया।

वहीं अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए सख्त आदेश दिए हैं कि सोनाली व सुल्तान सिंह दोनों ही सोशल मीडिया पर इस केस संबंधित कोई टिप्पणी ना करें, जिससे इस केस पर कोई भी असर पड़े। गौरतलब है कि भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा सुल्तान सिंह को थप्पड़ और चप्पल मारने का वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। एफआइआर के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था।

बता दें कि बालसमंद मंडी में सोनाली फौगाट ने जून में मंडी सचिव सुल्‍तान‍ सिंह को छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पीटा था। मामला देशभर में चर्चित हो गया था। हरियाणा प्रदेश महिला आयोग में भी दोनों पक्ष पहुंचे थे तो प्रदेश में कई दिनों तक इसी मामले के चर्चे रहे। सोनाली फौगाट सोशल मीडिया पर आकर अपने प्रति‍ सामने आ रहे विराेध पर पक्ष रख रही थी। तो बीनैन खाप द्वारा सुल्‍तान सिंह का पक्ष लेने और आंदोलन की करने की घोषणा के बाद सोनाली फौगाट को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसके दो घंटे बाद ही सोनाली फौगाट को जमानत मिल गई थी।

इसके बाद वे कई बार फेसबुक लाइव से लोगों से रूबरू हुईं थी। इस पर सुल्‍तान‍ सिंह पक्ष के वकील ने सोनाली फौगाट पर वीडियो के माध्‍यम से गवाहों को धमकाने और डराने का आरोप लगाया था। सोनाली की जमानत रद हो इसे लेकर याचिका लगाई गई थी। जिस पर करीब दो महीने से सुनवाई हो रही थी। कोर्ट में जो ऑडियो सीडी पेश की गई थी उसमें सोनाली की आवाज थी ये भी साफ हो गया था। मगर कोर्ट ने माना कि सोनाली ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे गवाह प्रभावित हों। ऐसे में सोनाली की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

सुल्तान सिंह पर ह्रासमेंट के लिए ठोकेंगे पांच करोड़ रुपये का दावा

सोनाली के अधिवक्ता जाखड़ ने बताया कि सुल्तान सिंह के कारण सोनाली फोगाट को जो ह्रासमेंट का सामना करते हुए अदालतों के चक्कर काटने पड़े हैं, इससे सोनाली फोगाट को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए सुल्तान सिंह पर पांच करोड़ रुपये जुर्माना भरने का दावा ठोका जाएगा।

मामले की समीक्षा कर सेशन कोर्ट में करेंगे अपील

वहीं मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश सिहाग ने बताया कि हालांकि सोनाली की जमानत रद करने की अपील को खारिज कर दिया गया है। लेकिन वे इस मामले की पूरी समीक्षा करके सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।

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