हरियाणा में धार्मिक स्थलों को भेजा जाएगा घरेलू बिजली रेट में बिल, पहले कमर्शियल के कर दिए थे रेट

बिजली निगम ने धार्मिक स्थल के बिजली के बिल देने में बदलाव कर दिया है। पहले इसमें कमर्शियल रेट से बिल भेजा जा रहा था। अब उसको दोबारा से घरेलू बिल भेजा जाएगा। निगम की तरफ से इसे एक अप्रैल से लागू करने के आदेश जारी किए है।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 04:43 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 04:43 PM (IST)
हरियाणा में धार्मिक स्थलों को भेजा जाएगा घरेलू बिजली रेट में बिल, पहले कमर्शियल के कर दिए थे रेट
बिजली विभाग की तरफ से पुरानी व्यवस्था लागू करने के दिए आदेश, सर्कुलर जारी होने से धार्मिक स्थलों को फायदा

भिवानी, जेएनएन। हरियाणा प्रदेश में धार्मिक स्थल पर अब घरेलू बिजली सप्लाई के रेट के बराबर बिल आएगा। बिजली निगम ने धार्मिक स्थल के बिजली के बिल देने में बदलाव कर दिया है। पहले इसमें कमर्शियल रेट से बिल भेजा जा रहा था। अब उसको दोबारा से घरेलू बिल भेजा जाएगा। निगम की तरफ से इसे एक अप्रैल से लागू करने के आदेश जारी किए है। निगम ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है।

धार्मिक स्थल पर एलटी सप्लाई देते हुए उसको फ्लैट रेट जारी किया। निगम की तरफ से छह रुपये 90 पैसे रेट तय करते हुए टैक्स भी लगाया जाता था। यह बिल करीब आठ रुपये प्रति यूनिट पड़ता था। इस पर धार्मिक स्थल का मामला हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (एचईआरसी) में चला गया था। उस मामले में पिछले माह एचईआरसी ने आदेश जारी कर धार्मि स्थल के रेट घरेलू बिजली के रेट बराबर करने के लिए कहा। निगम ने भी अपने स्तर पर उसको लागू कर यह रेट तय कर दिए है।

धार्मिक स्थल के बाहर दुकानों पर कमर्शियल रेट

धार्मिक स्थलों पर उनकी बिल्डिंग में दुकानें बनाई हुई है। उससे किराया भी आता है। उन दुकानों पर निगम की तरफ से कमर्शियल रेट के अनुसार ही मीटर लगाने का प्रावधान है। प्रदेश में ऐसे में हजारों धार्मिक स्थल है जहां दुकानों पर यह मीटर लगते है।

बिजली निगम ने अन्य कई को किया एचटी में तबदील

बिजली निगम की तरफ से अप्रैल के अंतिम दिनों मेंं जारी नए टैरिफ के अनुसार काफी बदलाव किया गया था। इसके तहत काफी को एचटी सप्लाई में तबदील कर दिया गया। सर्कुलर में एडवोकेट चैंबर को भी फ्लैट रेट में भी तबदील किया गया है।

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