भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण: हाईकोर्ट ने आरोपितों की याचिका की खारिज

भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में आरोपितों को हाईकोर्ट से झटका लगा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 06:14 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 06:14 PM (IST)
भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण: हाईकोर्ट ने आरोपितों की याचिका की खारिज
भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण: हाईकोर्ट ने आरोपितों की याचिका की खारिज

संवाद सहयोगी,हांसी : भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में आरोपितों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरपंच प्रतिनिधि समेत छह आरोपितों की याचिका को खारिज कर दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रजत कलसन ने बताया कि गिरफ्तारी वारंटों के खिलाफ सरपंच प्रतिनिधि पुनीत व पांच अन्य आरोपितों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद यह सभी आरोपी सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फौरी तौर पर राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच को निश्चित समय में इनके द्वारा दायर रिवीजन पिटिशन पर फैसला लेने को कहा था। इसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 27 अक्टूबर को आरोपित और पीड़ित पक्ष के मध्य बहस हुई जिसके बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपितों की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अर्जुन श्योराण ने बताया कि सामाजिक बहिष्कार के आरोपित सरपंच प्रतिनिधि पुनीत कुमार, लीला, सुमेरू पंडित, जयकिशन, साधुराम,रामचंद्र की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें राहत की कोई उम्मीद नहीं है। गौरतलब है कि गांव भाटला में जुलाई 2017 में पानी को लेकर हुए झगड़े के चलते दलितों द्वारा स्वर्ण युवकों के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे में समझौता न करने पर गांव की भाईचारा कमेटी ने दलित समाज का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। गांव के अजय भाटला व 28 अन्य पीड़ित दलितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में पीड़ितों ने सात आरोपितों को नामजद किया था जिसमें पुलिस ने केवल एक व्यक्ति चन्दर फौजी को आरोपित मानते हुए अदालत में चालान पेश कर दिया था परंतु एससी एसटी एक्ट की विशेष अदालत ने बाकी छह आरोपितों को भी प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए धारा 319 के तहत आरोपी के तौर पर तलब किया था।

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