स्वास्थ्य के प्रति रहें सावधान, हिसार में बिना गुणवत्ता जांच के दुकानों और रेहड़ियों पर बिक रहा मीट

हिसार नगर निगम ने पहले सर्वे किया था कि शहर में 100 से अधिक मीट की दुकानें है। इसके अलावा सायं को दिल्ली रोड पर सड़क किनारे वाहनों व रेड़ियों में भी खुले में मीट बिकता है। इन मीट विक्रेताओं पर प्रदेश सरकार ने 21 शर्तें लगाई हुई है।

By Naveen DalalEdited By: Publish:Wed, 24 Nov 2021 12:14 PM (IST) Updated:Wed, 24 Nov 2021 12:14 PM (IST)
स्वास्थ्य के प्रति रहें सावधान, हिसार में बिना गुणवत्ता जांच के दुकानों और रेहड़ियों पर बिक रहा मीट
हिसार में सड़क किनारे वाहनों और रेड़ियों पर खुले में मीट बिक रहा मीट।

हिसार, जागरण संवाददाता। हिसार में दुकान या फड़ संचालकों से आप जो मीट खरीद रहे है वह बिना गुणवत्ता जांच के है। जिम्मेदार निगम या स्वास्थ्य विभाग शहर में अवैध तरीके से बिकने वाले मीट के चल रहे कारोबार पर न शिकंजा सक पाया है ना ही मीट की जांच की गुणवत्ता का शहर में कोई प्रबंध हो पाया है। यहीं कारण है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बनी मुश्किलें पैदा कर सकता है। खराब मीट हमें बीमार कर सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे।

नोटिस से आगे नहीं बढ़ी निगम की कार्रवाई

पूर्व में नगर निगम ने सर्वे किया था कि शहर में 100 से अधिक मीट की दुकानें है। इसके अलावा सायं को दिल्ली रोड पर सड़क किनारे वाहनों व रेड़ियों में भी खुले में मीट बिकता है। इन मीट विक्रेताओं पर प्रदेश सरकार ने 21 शर्तें लगाई हुई है, जबकि शहर के 90 फीसद से अधिक मीट विक्रेता उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है। निगम ने उन पर कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस भेजने तक ही खानापूर्ति की है। दुकान को स्थाई तौर पर सील करने या अन्य कोई सख्त कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई है।  पूर्व में निगम ने दो बार मीट विक्रेताओं को नियमों की अवहेलना करने पर नोटिस थमाए। इसमें एक बार 86 और दूसरी बार 64 मीट विक्रेताओं को नोटिस जारी हुए।

एक दशक से बिना जांच के ही बिक रहा है मीट

निगम के पुराने स्टाफ की माने तो वर्ष 2011-12 तक शहर के मीट कारोबारियों से निगम प्रशासन चार्ज वसूलता था, जिससे निगम को प्रतिदिन करीब ढाई से पांच हजार रुपये की आय होती थी। इसमें प्रत्येक बड़े पशु को काटने के लिए निगम 10 रुपये लेता था। स्लाटर हाउस में एक बार में 12 से 15 तक पशु काटे जाते थे, जिसमें सूअर, बकरे, भेड़ आदि पशु शामिल थे। यानि करीब एक दशक से शहर में बिना जांच के ही मीट बिक रहा है। निगम आज तक स्लाटर हाउस शुरु ही नहीं करवा पाया है।

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6 माह तक सजा और 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान

कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री से संबंधित कोई भी व्यवसाय या व्यापार बिना लाइसेंस के करता है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा-63 के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ छह माह तक की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

बीमार फैलने का बड़ा कारण

खुले में मीट काटने पर मक्खियां बैठती हैं जो बीमारियां फैलने का सबसे बड़ा कारण है। मक्खियां बैठने से मीट पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो किसी भी स्वस्थ मनुष्य को बीमार बना सकते हैं। बिना जांच किए मीट बिकने से गंभीर बीमारियां भी फैल सकती हैं।

हिसार नगर निगम के उप आयुक्त अपूर्व चौधरी के अनुसार

स्लाटर हाउस शुरु करने के लिए हमने कार्य शुरु कर दिया है। मैंने एक बार मौका निरीक्षण भी किया है। टेक्निकल कमियों को दूर करवाकर स्लाटर हाउस शुरु करवाया जाएगा।

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