हिसार में प्रति किलोमीटर 7 और 15 रुपये रेट निर्धारण के विरोध में आए एंबुलेंस संचालक, बुलाई बैठक

3 मई 2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के मिशन निदेशक ने हरियाणा सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र जारी कर एंबुलेंस का किराया दो कैटेगिरी में अधिकत्तम 15 रुपये प्रति किलोमीटर और न्यूनतम 7 रुपये प्रति किलोमीटर फिक्स कर दिया।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Wed, 05 May 2021 09:49 AM (IST) Updated:Wed, 05 May 2021 09:49 AM (IST)
हिसार में प्रति किलोमीटर 7 और 15 रुपये रेट निर्धारण के विरोध में आए एंबुलेंस संचालक, बुलाई बैठक
एंबुलेंस संचालक बोले : सरकार ने बहुत कम रेट किया निर्धारित, इससे तो घाटे में चलानी पड़ेगी एंबुलेंस

हिसार, जेएनएन। प्रदेश सरकार की ओर से एंबुलेंस के किराए की रेट लिस्ट जारी हो चुकी है। एंबुलेंस के निर्धारित किराए को लेकर प्रदेश के एंबुलेंस संचालकों में भारी रोष है। एंबुलेंस संचालक रेट लिस्ट के विरोध में आ गए है। कई एंबुलेंस संचालक तो सरकार की ओर से निर्धारित किराये को लेकर एंबुलेंस खड़ी करने की तैयारी कर रहे है। इसी क्रम में बुधवार को एंबुलेंस संचालकों ने ऑल हरियाणा प्राइवेट एंबुलेंस वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एंबुलेंस संचालकों की बैठक बुलाई है। दोपहर बाद होने वाली इस बैठक में एंबुलेंस चलाने या नहीं चलाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। साथ ही किराये निर्धारित के विरोध में एंबुलेंस संचालक अपनी आगामी रणनीति बनाएंगे।

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क्या है मामला

3 मई 2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के मिशन निदेशक ने हरियाणा सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र जारी कर एंबुलेंस का किराया दो कैटेगिरी में अधिकत्तम 15 रुपये प्रति किलोमीटर और न्यूनतम 7 रुपये प्रति किलोमीटर फिक्स कर दिया। किराया निर्धारित के जारी आदेश की प्रति एसीएस से लेकर महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग, प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट विभाग, डीजीपी, प्रत्येक जिले के डीसी और सिविल सर्जन भी भेज गई। मिशन निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि कुछ एंबुलेंस संचालक अधिक किराया वसूल रहे है ऐसी उन्हें जानकारी मिली है जिसके चलते निर्धारित रेट के आदेश की पालना करवाई जाए। यदि कोई एंबुलेंस संचालक सरकार की ओर से निर्धारित किए गए किराये से अधिक किराया वसूलता पाया जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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ये किया है रेट निर्धारित

एडवांस लाइफ स्पॉट एंबुलेंस का किराया (एएलएस) – 15 रुपये प्रति किलोमीटर

बेसिक लाइफ स्पॉट एंबुलेंस (बीएलएस) – 7 रुपये प्रति किलोमीटर

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अधिक वसूला किराया तो ये होगी कार्रवाई

- एंबुलेंस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।

- एंबुलेंस का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।

- एंबुलेंस जब्त की जा सकती है।

- न्यूनतम 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

----एंबुलेंस संचालकों की बैठक दोपहर बाद बुलाई है। सरकार ने जो एंबुलेंस रेट निर्धारित किया है वह बहुत कम है। इस रेट पर तो एंबुलेंस संचालकों को अपनी जेब से पैसे लगाकर घाटे में एंबुलेंस चलानी होगी। क्योंकि सरकार की ओर से निर्धारित किराया बहुत कम है। ऐसे में एंबुलेंस संचालकों की बैठक बुलाई है बैठक में किराये के संंबंध में आगामी फैसला लिया जाएगा।

गिरीराज गोयल, प्रधान, ऑल हरियाणा प्राइवेट एंबुलेंस वेलफेयर एसोसिएशन, हिसार।

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