लॉकडाउन के बाद से पहली बार हिसार जिले की सभी कोर्टों में कल से सभी मामलों की होगी सुनवाई

24 मार्च 2020 को कोरोना के चलते देशभर में लॉकडाउन किया गया था। इस दौरान कोर्ट में सिर्फ अति आवश्यक जमानत व स्टे के मामलों में ही सुनवाई हो पा रही थी। वहीं सोमवार से कोर्ट में पहले की तरह 10 से 4 बजे तक मामलों की सुनवाई होगी।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Sun, 10 Jan 2021 02:55 PM (IST) Updated:Sun, 10 Jan 2021 02:55 PM (IST)
लॉकडाउन के बाद से पहली बार हिसार जिले की सभी कोर्टों में कल से सभी मामलों की होगी सुनवाई
हिसार में सभी कोर्टों में सुनवाई शुरू होने से पेंडिंग मामले जल्‍द निपट सकेंगे

हिसार, जेएनएन। हिसार जिले की 18 कोर्ट में सोमवार से सभी तरह के मामलों की सुनवाई की जा सकेगी। हाइकोर्ट की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए थे। आदेशों में जिला उपायुक्त, एसपी, सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों को बैठक कर इस बारे में विचार करने के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद जिले में सभी 18 कोर्ट में अब सभी तरह के मामलों की सुनवाई हो सकेगी। गौरतलब है कि 24 मार्च 2020 को कोरोना के चलते देशभर में लॉकडाउन किया गया था। इस दौरान कोर्ट में सिर्फ अति आवश्यक जमानत व स्टे के मामलों में ही सुनवाई हो पा रही थी।

वहीं सोमवार से कोर्ट में पहले की तरह 10 से 4 बजे तक मामलों की सुनवाई होगी। इस दौरान सिर्फ 1 से 1.30 बजे तक आधा घंटा के लिए लंच ब्रेक होगा। हालांकि हाइकोर्ट के सख्त आदेश है कि सभी कार्य कोरोना नियमों के साथ निपटाए जाएं। इनमें हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना व दो गज की दूरी बनाए रखना बहुत जरुरी है। ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके।

जूनियर व नए वकीलों के काम में फिर से आएगी तेजी

लॉकडाउन के दौरान कोर्ट में सिर्फ गंभीर मामलों में ही सुनवाई होने से अधिकतर जूनियर व नए वकीलों का काम भी 90 फीसद तक प्रभावित हो रहा था। हाइकोर्ट के नए आदेशों से इन वकीलों में भी खुशी की लहर है। इनके काम में अब तेजी जा सकेगी।

इन मामलों में हो सकेगी सुनवाई

जिला कोर्ट में अब झगड़े, विभिन्न मामलों में डाली गई न्याय की याचिका, धोखाधड़ी, प्लॉट की रजिस्ट्री, लेन-देन के मामले, उपभोक्ता मामले, रूटीन के अन्य बहुत से मामलों की सुनवाई हो सकेगी। जिससे कोर्ट के काम में तेजी आएगी, वकीलों के साथ वहां कंप्यूटर वर्क व टाइपिंग का कार्य करने वालों, फोटोस्टेट सहित, चाय, खाद्य पदार्थ के काम भी इससे सुचारू होंगे। इससे आर्थिक गति को भी रफ्तार मिलेगी और मंदी के मार से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी।

18 कोर्ट करेगी काम

जिला सत्र न्यायधीश के अंतर्गत जिले में 18 कोर्ट है, इनमें लेबर व कंज्यूमर कोर्ट भी शामिल है। हाइकोर्ट के आदेशों पर जिला बार एसोसिएशन के वकीलो ने खुशी जताई है। बार एसोसिएशन सेक्रेटरी अधिवक्ता मनदीप बूरा, योगेश सिहाग, मनदीप बिश्नोई सहित अन्य वकीलों ने इस फैसले पर खुशी जताई है। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान मनदीप बिश्नोई ने बताया कि हाइकोर्ट से मिले आदेशों के अनुसार सोमवार से सभी कोर्ट में मामलों की सुनवाई सुबह 10 से शाम 4 बजे तक शुरु हो जाएगी। जिले बार एसोसिएशन के अंतर्गत 2400 रजिस्टर्ड अधिवक्ता है।

पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ बार एसोसिएशन में बैठक के बाद हुआ फैसला

 जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनदीप बिश्नोई के साथ साथ उपप्रधान राजेश यादव, सचिव संदीप बूरा, सह सचिव पीयूष तापड़िया व कोषाध्यक्ष सीता राम भाटी ने इसके लिये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ - साथ स्थानीय जिला एवं न्यायाधीश का भी आभार जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने बताया कि सोमवार से स्थानीय सभी अदालतों में नियमित सुनवाई होगी और बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों के द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इस सम्बंध में पिछले दिनों बार काउंसिल कार्यालय में पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में सभी बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।

जिसमे अदालतें खुलवाने को लेकर मुख्य न्यायधीश से मिलने के लिये प्रस्ताव पास किया था। जिस पर न्यायाधीश ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सभी अधीनस्थ जिला एव सत्र न्यायधीश को स्थानीय जिला की कोविड परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अदालते खोलने पर निर्देश जारी किए थे। इसी को लेकर पिछले दिनों बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश से भी मिलकर अदालती  कारवाई प्रारम्भ करवाने के लिये मिले थे।

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