बहादुरगढ़ मेें प्रशासन ने अस्पतालों के बाहर लगाए एंबुलेंस और कोरोना टेस्टिंग के निर्धारित रेट, मनमानी पर लगेगी रोक

बहादुरगढ़ के एसडीएम ने कहा कि जिलाधीश की ओर से निर्धारित किए गए रेट से ज्यादा कोई अस्पताल लैब एंबुलेंस संचालक रेट चार्ज करता है या मांग करता है तो उसकी शिकायत तुरंत टोल फ्री नंबर 1950 पर करें।

By Manoj KumarEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 05:23 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 05:23 PM (IST)
बहादुरगढ़ मेें प्रशासन ने अस्पतालों के बाहर लगाए एंबुलेंस और कोरोना टेस्टिंग के निर्धारित रेट, मनमानी पर लगेगी रोक
बहादुरगढ़ एसडीएम बोले, निर्धारित तय दर से अधिक वसूली करने पर करें हेल्पलाइन नंबर 1950 पर शिकायत

बहादुरगढ़, जेएनएन। एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा कि जिलाधीश जितेंद्र कुमार की ओर से जनहित में जारी एंबुलेंस और कोरोना टेस्टिंग की निर्धारित रेट लिस्ट के बोर्ड अस्पतालों के बाहर लगवा दिए गए हैंं। कोरोना ईलाज के निर्धारित रेट लिस्ट के बोर्ड कई दिन पहले की लगवा दिए गए थे। एसडीएम ने कहा कि जिलाधीश की ओर से निर्धारित किए गए रेट से ज्यादा कोई अस्पताल, लैब, एंबुलेंस संचालक रेट चार्ज करता है या मांग करता है तो उसकी शिकायत तुरंत टोल फ्री नंबर 1950 पर करें। तत्काल शिकायत का समाधान किया जाएगा। अगर मोबाइल से 1950 डायल करने पर कोई परेशानी आती है तो 01251 कोड लगाकर 1950 डायल कर लें।

उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी घातक वैश्विक महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में एंबुलेंस सेवा व कोरोना टेस्टिंग की निरंतर आवश्यकता है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन झज्जर की ओर से संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस सेवा के किराये निर्धारित किए गए हैं। एंबुलेंस संचालक निर्धारित रेट से अधिक राशि मरीज से नहीं वसूल सकते, ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए एंबुलेंस सेवा के रेट के बारे में बताया कि एंबुलेंस वेंटिलेटर सेवा के साथ शहरी क्षेत्र में 2500 रूपये, 25 किलोमीटर तक 3000 से 3500 रूपये, 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक 7000 से 7500 रूपये, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 10 से 12 हजार रूपये किराया निर्धारित किया है। वहीं एंबुलेंस ऑक्सीजन सेवा के साथ शहरी क्षेत्र में एक हजार रूपये, 25 किलोमीटर तक 1500 से 1700 रूपये, 25 से 50 किलोमीटर तक 2000 से 2500 रूपये तथा 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 3000 से 3500 रूपये तक किराया निर्धारित किया है।

इसी प्रकार बिना ऑक्सीजन के एंबुलेंस सेवा शहरी क्षेत्र में 500 रूपये, 25 किलोमीटर तक 1200 से 1300 रूपये, 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक 1700 से 1800 रूपये और 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 2200 से 2400 रूपये निर्धारित किए हैं। वहीं डिलीवरी अथवा अन्य मरीजों की सेवा के लिए एंबुलेंस शहरी क्षेत्र में 500 रूपये, 25 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक 10 से 12 रूपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की है। सामान्य एंबुलेंस के लिए 200 रूपये प्रति घंटा, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 500 रूपये प्रति घंटा तथा वेंटिलेटर सेवा सहित एंबुलेंस के लिए 1000 रूपये प्रति घंटा वेटिंग टाइम निर्धारित किया गया हैं। एक घंटे से कम समय के लिए कोई वेटिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए रेट जिला के सभी अस्पताल के मुख्य गेट पर जनहित में लगाए गए हैं।

साथ ही कोरोना टेस्टिंग सेंपल के रेट भी निर्धारित हैं जिन्हें अस्पताल व निर्धारित लैब के मुख्य गेट पर आमजन की सूचना के लिए लगाया है। एस डी एम ने बताया कि सरकार की ओर से प्राइवेट लैब में भी कोविड टेस्ट करवाने के रेट तय किए हैं। जिसके तहत आरटी पीसीआर के लिए 499 रुपये, सैंपल घर से लेने पर 699 रूपये जार्च होगा। रैपिड एंटीजन के लिए 500 रुपये तथा एलिसा टेस्ट के लिए 250 रुपये निर्धारित किए गए हैं। कोविड से संबंधित सीबीएनएटीटी टेस्ट 2400 रूपये, टरूनेट टेस्ट के लिए 1250 रूपये निर्धारित किए गए हैं। तय रेट से अधिक यदि कोई भी अस्पताल मरीज से धनराशि लेता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

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