छीनाझपटी करने के मामले में आरोपित को दस साल की सजा
ढाणी से गांव में दूध लेने जा रहे सदलपुर निवासी सुधीर कुमार से छीनाझपटी क
जासं, हिसार : ढाणी से गांव में दूध लेने जा रहे सदलपुर निवासी सुधीर कुमार से छीनाझपटी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिघल की अदालत ने दोषी गुलाब सिंह को इस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया और उसे अदा नहीं करने सूरत में गुलाब को छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार आदमपुर थाने में 27 अगस्त 2017 को गुलाब सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। सुधीर कुमार ने शिकायत देकर कहा था कि घटना वाले दिन वह शाम को दूध लेने जा रहा था। रास्ते में गांव के गुलाब ने उस पर हमला कर दिया। उसकी जेब से 7500 रुपये छीन लिए थे। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज किया था। अदालत ने उसे अब दोषी करार दिए जाने के बाद 10 साल की सजा सुनाई है।