ट्रेड लाइसेंस के आवेदन के लिए दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम

नगर निगम गुरुग्राम जोन-तीन की तरफ से ट्रेड लाइसेंस को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। टीमें गठित कर हर माल और शापिग मार्केट में ट्रेड लाइसेंस की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 07 Dec 2021 07:28 PM (IST) Updated:Tue, 07 Dec 2021 08:20 PM (IST)
ट्रेड लाइसेंस के आवेदन के लिए  दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम
ट्रेड लाइसेंस के आवेदन के लिए दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: नगर निगम गुरुग्राम जोन-तीन की तरफ से ट्रेड लाइसेंस को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। टीमें गठित कर हर माल और शापिग मार्केट में ट्रेड लाइसेंस की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। सभी टीमों की तरफ से एक सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया गया है। एक सप्ताह बाद यदि ट्रेड लाइसेंस का आवेदन नहीं किया तो सीलिंग की जाएगी।

बता दें कि ट्रेड लाइसेंस को लेकर निगम आयुक्त ने सख्त आदेश जारी किए हुए है और जो कराधान अधिकारी गंभीरता से अपना काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी हुई है। इसी कड़ी में सभी जोन के कराधान अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस की जागरूकता को लेकर अभियान से लेकर कैंप लगाने और सीलिग की कार्रवाई कर रहे है।

जोन तीन के कराधान अधिकारी देवेन्द्र कुमार के निर्देश पर जोन-तीन टीम के सदस्य कनिष्क संडुजा, यशपाल राघव, शैलेन्द्र, जोगिन्द्र की तरफ से बीते दो-तीन दिनों में आधा दर्जन से अधिक माल में 250 से अधिक दुकानों, शोरूम और आधा दर्जन से अधिक होटलों का निरीक्षण कर ट्रेड लाइसेंस लेने को लेकर लोगों को जानकारी मुहैया कराई और एक सप्ताह के भीतर ट्रेड लाइसेंस का आवेदन करने का अल्टीमेटम दिया।

जोन तीन में यहां किया गया निरीक्षण

आरडी माल, एमजी रोड स्थित एमजीएफ, सिटी सेंटर, गोल्फकोर्स रोड स्थित डीटी मेगा माल, कुतुब प्लाजा मार्केट, सेंट्रल प्लाजा माल में 250 से अधिक दुकानों का निरीक्षण कर ट्रेड लाइसेंस को लेकर जागरूक किया। इसके अलावा रमाडा होटल, वेस्टिन, लग्जरी राइड, महिन्द्रा, हुंडई, पोर्च शोरूम व रोहन मोटर्स में भी टीम ने पहुंच ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए अल्टीमेट दिया।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जोन तीन में गठित टीमें लगातार माल तथा मार्केट का निरीक्षण कर लाइसेंस के लिए जागरूक कर रही है। संचालकों को एक सप्ताह का अल्मीमेटम दिया गया है। लाइसेंस नहीं लेने पर सीधा सीलिग की कार्रवाई होगी।

- देवेन्द्र कुमार, जोनल कराधान अधिकारी, जोन-तीन, नगर निगम गुरुग्राम

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