बिल्डिग प्लान आवेदन में नियमों का उल्लंघन करने पर डीटीपी ने 13 आर्किटेक्ट को जारी किया नोटिस

नगर निगम गुरुग्राम के डीटीपी ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करने पर 13 आर्किटेक्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार सात दिन के भीतर निगम कार्यालय में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 05:58 PM (IST) Updated:Thu, 22 Apr 2021 05:58 PM (IST)
बिल्डिग प्लान आवेदन में नियमों का उल्लंघन करने पर डीटीपी ने 13 आर्किटेक्ट को जारी किया नोटिस
बिल्डिग प्लान आवेदन में नियमों का उल्लंघन करने पर डीटीपी ने 13 आर्किटेक्ट को जारी किया नोटिस

ससहयोगी, नया गुरुग्राम: नगर निगम गुरुग्राम के डीटीपी ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करने पर 13 आर्किटेक्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार सात दिन के भीतर निगम कार्यालय में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं, जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सभी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है किहरियाणा आनलाइन बिल्डिग प्लान अप्रूवल सिस्टम के तहत नगर निगम में बिल्डिग प्लान स्वीकृत किए जाते हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी आर्किटेक्ट की होती है। बीते दिनों बिल्डिग प्लान स्वीकृत करने के जो आवेदन आ रहे हैं, वह नियमों के अनुरूप नहीं हैं, बल्कि नियमों का उल्लंघन कर बिल्डिग प्लान स्वीकृत करने के लिए लगाए जा रहे हैं।

आर्किटेक्ट की होती है जिम्मेदारी

आनलाइन सिस्टम में बिल्डिग प्लान की स्वीकृति के लिए आवेदन करते समय लागू शुल्क एवं राशि की अदायगी नहीं की जाती। इसके अलावा एफएआर शुल्क, स्क्रूटनी शुल्क, लेबर सेस, विकास शुल्क, अवैध सब-डिवीजन के नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण समेत विभिन्न शुल्कों की अदायगी नहीं की जा रही है जिससे विभाग के राजस्व का नुकसान हो रहा है। कई जगहों पर गलत कागजात लगाकर बिल्डिग प्लान की स्वीकृति लेने का भी प्रयास किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी भी आर्किटेक्ट की होती है।

इन 13 आर्किटेक्ट को भेजा नोटिस

आर्किटेक्ट को भेजे गए नोटिस की सूची में सुमित कुमार, देव कृष्ण दुग्गल, धारणा गर्ग, मीनाक्षी गोयल, सोनू, योगेन्द्र कुमार, सोमांश सिघल, विक्की, प्रवीन कुमार, ईश्वर सिंह सिधु, वीरभान चोटानी, नेहा पूनिया, अनुज गुप्ता शामिल हैं। आनलाइन बिल्डिग सिस्टम में सिस्टम जेनरेटेड प्लान स्वीकृत होता है। अगर गलत कागजात लगा स्वीकृति ली जाती है या इमारत प्लान के अनुरूप नहीं बनती तो इसके लिए आर्किटेक्ट जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। इन 13 आर्किटेक्ट द्वारा लगाए गए आवेदन आधे-अधूरे, बिना शुल्क और जरूरी कागजात के बिना पाए गए हैं। इसे लेकर सात दिन का नोटिस दिया गया है कि क्यों न काउंसिल आफ आर्किटेक्ट को लाइसेंस रद करने की सिफारिश की जाए। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सभी को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।

आरएस बाठ, डीटीपीई, नगर निगम

chat bot
आपका साथी