आरटीआइ की सूचना नहीं देने पर दो सफाई निरीक्षकों पर जुर्माना
ठोस कूड़ा प्रबंधन करने वाली इकोग्रीन कंपनी की आरटीआइ से संबंधित जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने गुरुग्राम नगर निगम के दो सफाई निरीक्षकों बिजेंद्र शर्मा और ऋषि मलिक पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जासं, गुरुग्राम: ठोस कूड़ा प्रबंधन करने वाली इकोग्रीन कंपनी की आरटीआइ से संबंधित जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने गुरुग्राम नगर निगम के दो सफाई निरीक्षकों बिजेंद्र शर्मा और ऋषि मलिक पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस संबंध में पानीपत के आरटीआइ कार्यकर्ता पीपी कपूर ने गुरुग्राम नगर निगम से आरटीआइ के जरिए सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। मांगी गई सूचनाएं 15 दिन में देने व अपीलकर्ता को सूचना न मिलने से हुई परेशानी का दस हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।
पीपी कपूर ने बताया कि उन्होंने 18 नवंबर 2019 को नगर निगम गुरुग्राम में आरटीआइ लगाकर इको ग्रीन द्वारा चलाए जा रहे ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रोजेक्ट के बारे में सूचना मांगी थी। लेकिन राज्य सूचना आयोग के आदेशों के बावजूद नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों ने पूरी सूचना नहीं दी। उधर, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक ऋषि मलिक का कहना है कि उनके द्वारा आरटीआइ की सूचना उपलब्ध करा दी गई थी। बाद में उनका दूसरे में जोन में तबादला हो गया था। तत्कालीन सफाई सफाई निरीक्षक ने जानकारी मुहैया नहीं कराई थी।