प्रापर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने पर तीन संपत्तियों सील
शांति नगर स्थित अमूल डेयरी के भवन को सील किया गया। इस पर 12 लाख रुपये से अधिक प्रापर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा बसई एनक्लेव-1 और बसई गांव में भी दो डिफाल्टर प्रापर्टी को सील करने की कार्रवाई की गई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रापर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वाले डिफाल्टर प्रापर्टी मालिकों की इमारतों को सील करने की कार्रवाई नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शुरू कर दी गई है। बृहस्पतिवार को जोन-1 क्षेत्र में तीन इमारतों को सील किया गया। जोनल टैक्सेशन आफिसर विजय कपूर की टीम ने शांति नगर स्थित अमूल डेयरी के भवन को सील किया गया। इस पर 12 लाख रुपये से अधिक प्रापर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा बसई एनक्लेव-1 और बसई गांव में भी दो डिफाल्टर प्रापर्टी को सील करने की कार्रवाई की गई। इन पर आठ-आठ लाख रुपये से अधिक की राशि का प्रापर्टी टैक्स बकाया है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लाटों का प्रापर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। समय पर प्रापर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने की सूरत में 18 फीसद वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है और डिफाल्टर प्रापर्टी को सील करने एवं उसकी नीलामी करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। माडल टाउन, 8 मरला और शिवाजी नगर में अवैध निर्माण तोड़े
(फोटो-5 जीयूआर 17)
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: नगर निगम गुरुग्राम की एन्फोर्समेंट टीम ने बृहस्पतिवार को जोन-1 क्षेत्र के माडल टाउन, 8 मरला और शिवाजी नगर में अवैध निर्माणों को तोड़ा। बृहस्पतिवार को जोन-1 क्षेत्र के सहायक अभियंता (एनफोर्समेंट) हितेष दहिया के नेतृत्व में एन्फोर्समेंट टीम जेसीबी और पुलिस बल के साथ माडल टाउन व शिवाजी नगर में पहुंची। यहां पर बिल्डिग प्लान की स्वीकृति के बिना दो बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा था। एन्फोर्समेंट टीम ने जेसीबी की मदद से इन भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा।