स्टिल्ट पार्किग में निर्माण मुद्दे पर दर्ज कराएंगे आपत्ति
नगर योजनाकार विभाग द्वारा अभी हाल ही में स्टिल्ट पार्किंग में निर्माण देने की मंजूरी के बाद आमंत्रित की गई आपत्ति में गुरुग्राम होम डेवलपर्स एवं प्लाट होल्डर एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज करने की तैयार कर ली है।
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: नगर योजनाकार विभाग द्वारा अभी हाल ही में स्टिल्ट पार्किंग में निर्माण देने की मंजूरी के बाद आमंत्रित की गई आपत्ति में गुरुग्राम होम डेवलपर्स एवं प्लाट होल्डर एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज करने की तैयार कर ली है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत तो किया है लेकिन इस 20 वर्ग मीटर क्षेत्र को फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) का हिस्सा न बनाने की मांग की है।
बता दें कि लंबे समय से होम डेवलपर्स एवं प्लाट आवंटी लाइसेंस कालोनियों में बनने वाले बिल्डर फ्लोर में 2 मुख्य मांगों को उठा रहे हैं। इसमें मुख्य तौर पर सीढि़यों व लिफ्ट वाले क्षेत्र को एफएआर से बाहर करने की मांग है। उनका तर्क है कि फ्लोर निर्माण के समय 240 व 264 प्रतिशत एफएआर मिलने का प्रावधान है लेकिन उक्त दोनों के क्षेत्र को इस एफएआर से बाहर नहीं रखा गया, जिसके चलते लोगों को पैसा तो पूरा देना पड़ता है किन्तु दोनों ही सूरत में 24 प्रतिशत एफएआर कम मिलता है, जिसकी वजह से लोग अवैध निर्माण करते है।
दूसरा स्टिल्ट पार्किंग में घरेलू सहायक कक्ष निर्माण की स्वीकृति देनी की गुहार लगाई जा रही थी, प्रदेश सरकार व नगर योजनाकार विभाग ने इस मांग को मानते हुए गार्ड रूम के तौर पर 20 वर्ग मीटर (215 वर्ग फीट) की स्वीकृति दे दी है इसमें आराम से 4 कक्ष बन जाएंगे। यह लोगों के लिए बड़ी राहत है। अब तक लोगों को स्टिल्ट पार्किंग में सहायक कक्ष के लिए अवैध निर्माण करना पड़ता था। लेकिन विभाग ने इस एरिया को भी एफएआर का हिस्सा बना दिया है, जिसकी वजह से इमारत निर्माण में और कटौती होगी और प्लॉट साइज के हिसाब से ठीक ढंग से इमारत का निर्माण नहीं हो पाएगा। उक्त मुद्दे को लेकर जल्द ही चंडीगढ़ स्थित नगर योजनाकार विभाग के निदेशक से मुलाकात कर एसोसिएशन की तरफ से उक्त आपत्तियों को लेकर पत्र सौंपा जाएगा।
रमेश सिगला, प्रधान होम डेवलपर्स एवं प्लॉट होल्डर एसोसिएशन