आतंकी फंडिग मामले में फैसला सुरक्षित

आतंकी फंडिग के मामले में बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। होली के बाद फैसला सुनाया जाएगा। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-दो में रह रहे मूल रूप से कश्मीर निवासी डॉ. जहूर अहमद शाह वटाली के ऊपर आतंकी फंडिग का आरोप है। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने वटाली को आतंकी फंडिग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Mar 2019 09:01 PM (IST) Updated:Thu, 14 Mar 2019 09:01 PM (IST)
आतंकी फंडिग मामले में फैसला सुरक्षित
आतंकी फंडिग मामले में फैसला सुरक्षित

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : आतंकी फंडिंग के मामले में बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। होली के बाद फैसला सुनाया जाएगा। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-दो में रह रहे मूल रूप से कश्मीर निवासी डॉ. जहूर अहमद शाह वटाली के ऊपर आतंकी फंडिग का आरोप है। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने वटाली को आतंकी फंडिग के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

डीएलएफ फेज-दो में मकान नंबर एल-25/4 का भूतल भी आतंकी फंडिग से ही खरीदने का आरोप लगाया गया है। कुछ दिन पहले यह बात सामने आई कि एनआइए की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने संपत्ति अटैच कर ली। इस बारे में डॉ. जहूर अहमद शाह वटाली का कहना है कि उनकी संपत्ति अटैच नहीं की गई। उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। होली के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा।

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