नगर निगम के नोटिस और सीलिंग से मचा है हड़कंप

नगर निगम गुरुग्राम और नगर निगम मानेसर की ओर से इंडस्ट्री (उद्योग) और कंपनियों को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए नोटिस भेजे गए हैं जबकि उद्योंगों और कंपनियों की ओर से ट्रेड लाइसेंस लेने में आनाकानी की जा रही है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 06:15 PM (IST) Updated:Mon, 29 Nov 2021 06:15 PM (IST)
नगर निगम के नोटिस और सीलिंग से मचा है हड़कंप
नगर निगम के नोटिस और सीलिंग से मचा है हड़कंप

संदीप रतन, गुरुग्राम

ट्रेड लाइसेंस। यानी किसी भी तरह का कारोबार करने के लिए नगर निगम की ओर से दिया जाने वाला लाइसेंस। इसी लाइसेंस को लेकर इन दिनों बवाल मचा है। नगर निगम गुरुग्राम और नगर निगम मानेसर की ओर से इंडस्ट्री (उद्योग) और कंपनियों को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए नोटिस भेजे गए हैं, जबकि उद्योंगों और कंपनियों की ओर से ट्रेड लाइसेंस लेने में आनाकानी की जा रही है। हालांकि कुछ उद्योंगों की ओर से लाइसेंस के लिए आवेदन मिले हैं, लेकिन ज्यादातर ने इन्कार कर दिया है। ट्रेड लाइसेंस और प्रापर्टी टैक्स निगम की आय का मुख्य जरिया है। कुछ उद्योग एसोसिएशनों की ओर से निगमायुक्त को ट्रेड लाइसेंस की शर्त हटाने के संबंध में ज्ञापन भी सौंपे गए थे। गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम क्षेत्र में कुल छह हजार से ज्यादा छोटे-बड़े उद्योग हैं। लाइसेंस नहीं लेने पर सीलिग का है प्रविधान

ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने पर संपत्ति को सील करने का प्रविधान है। इन दिनों लगातार ऐसी संपत्तियों को सील किया जा रहा है। निगम की टैक्स विग की ओर से चारों जोन में दुकानों, शोरूम और स्पा आदि को सील किया जा रहा है। ये हैं ट्रेड लाइसेंस के नियम

- ट्रेड लाइसेंस की फीस 2000 रुपये से 70,000 रुपये है।

- रेस्टोरेंट के ट्रेड लाइसेंस की फीस 12,000 रुपये है। अगर रेस्टोरेंट में बार भी हो तो 5,000 रुपये अतिरिक्त फीस लगेगी।

- अगर कंपनी कर्यालय है तो कारपेट एरिया के हिसाब से लाइसेंस फीस होगी।

- किसी भी उद्योग की लाइसेंस फीस की गणना उसके टर्नओवर से की जाएगी।

- ट्रेड लाइसेंस इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और कामर्शियल तीन कैटेगरी के आधार पर दिया जाता है।

- सरल पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

गुरुग्राम में ये है उद्योगों की स्थिति

कहां- कितने उद्योग

उद्योग विहार- 2200

सेक्टर 37, पेस सिटी- 800

कादीपुर- 300

दौलताबाद- 350

मानेसर- 2500

-वैध औद्योगिक क्षेत्रों सभी उद्योगों के पास लाइसेंस है। फैक्ट्री लगाने के लिए सभी संबंधित विभागों से अनुमति ली जाती है। ऐसे में नगर निगम से अलग से ट्रेड लाइसेंस लेने का कोई औचित्य नहीं है। पिछले बीस वर्षो से फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। इस मुद्दे को लेकर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की जाएगी।

मनोज त्यागी, महासचिव, आइएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मानेसर।

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