आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई का अधिकार : आरएस दलाल
हैदराबाद एनकाउंटर पर प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक आरएस दलाल का कहना है कि आत्मरक्षा में किसी को भी जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार कानून में है।
आदित्य राज, गुरुग्राम
हैदराबाद एनकाउंटर पर प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक आरएस दलाल का कहना है कि आत्मरक्षा में किसी को भी जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार कानून में है। जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक दुष्कर्म के आरोपितों ने पुलिस टीम पर फायरिग की थी, उसके जवाब में गोली चलाई गई। ऐसी स्थिति में पुलिस कहीं से भी गलत नहीं है। इस तरह की कार्रवाई के बाद मजिस्ट्रेट से जांच कराने का प्रावधान है। जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि पुलिस कस्टडी में किसी भी अपराधी की मौत होना या मारा जाना काफी गंभीर मामला होता है।
शुक्रवार को दैनिक जागरण से बातचीत में प्रदेश में सबसे लंबे समय तक पुलिस महानिदेशक रहे आरएस दलाल ने कहा कि जब यह लगे कि सामने वाला हत्या कर सकता है, फिर आत्मरक्षा में सामने वाले के ऊपर उसी तरह का हमला किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो सामने वाला जान ले सकता है। जहां तक एनकाउंटर के बाद लोगों द्वारा खुशी मनाने का सवाल है तो यह दर्शाता है कि दुष्कर्म की घटना से समाज किस तरह परेशान है। लोग अपनी मां, बहन व बेटी की सुरक्षा को लेकर किस कदर चितित हैं। लोगों की इस चिता को दूर करने के लिए आरोपितों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रावधान करना होगा। इस तरह के मामले में आरोपितों को सजा एक साल के भीतर हो जानी चाहिए।
न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता
न्याय प्रक्रिया काफी लंबी है। इस वजह से किसी भी मामले में जल्द फैसला नहीं आ पाता है। आवश्यकता है न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने की। इससे कम से कम समय में फैसले आने शुरू हो जाएंगे। आरोपित यदि दोषी है तो सजा मिले या फिर उसे बरी किया जाए। फैसला आने में काफी समय लग जाने पर लोगों का पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लोगों का विश्वास सिस्टम पर बना रहे इसके लिए कम से कम समय में किसी भी मामले में फैसला आना चाहिए।