20 साल की कैद 50 हजार रुपये का जुर्माना

नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माने की राशि समय पर जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में पीड़िता को दिए जाएंगे।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 May 2019 07:06 PM (IST) Updated:Thu, 23 May 2019 07:06 PM (IST)
20 साल की कैद 50 हजार रुपये का जुर्माना
20 साल की कैद 50 हजार रुपये का जुर्माना

जासं, गुरुग्राम : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माने की राशि समय पर जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में पीड़िता को दिए जाएंगे। बाकी राशि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के खाते में जमा होगी।

मामला तीन जनवरी 2017 का है। गांव झाड़सा इलाके में रहने वाले मूल रूप उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी 13 वर्षीय बेटी का अपहरण कर उसके दुष्कर्म किया था। सबूतों एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी गई।

सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता डॉ. अंजू रावत नेगी का कहना है कि इस तरह की सजा सुनाए जाने से विकृत मानसिकता वाले लोगों के ऊपर लगाम लगेगी। जब तक विकृत मानसिकता वाले लोगों के भीतर डर नहीं पैदा होगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी।

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