जहरीली हवा में सांस लेते पूरा नवंबर बीता
बीते तीन दिनों में सांस लेने के लिए कभी स्वच्छ हवा नहीं मिली। जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए आगे भी अभी स्वच्छ हवा मिलने की आशा नहीं है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: वायु प्रदूषण के मामलों में इस वर्ष नवंबर सबसे अधिक प्रदूषण वाला महीना रहा। बीते तीन दिनों में सांस लेने के लिए कभी स्वच्छ हवा नहीं मिली। जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए आगे भी अभी स्वच्छ हवा मिलने की आशा नहीं है। जहरीली हवा हर किसी को मरीज बना रही है।
शहर में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को वायु प्रदूषण का स्तर कम दर्ज किया गया लेकिन जहरीली हवा बनी रही। सोमवार को पीएम 2.3 का स्तर (एक्यूआइ) 410 दर्ज किया गया और मंगलवार को 371 दर्ज किया गया। सामान्य पीएम 2.3 का स्तर 50 से अधिक दर्ज होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस माह कई बार एक्यूआइ 400 से अधिक दर्ज किया गया।
कब -कब रहा पीएम 2.5 का स्तर 400 से अधिक:
4 नवंबर - 479
5 नवंबर - 490
6 नवंबर - 489
7 नवंबर - 481
11 नवंबर - 402
12 नवंबर - 442
13 नवंबर - 480
27 नवंबर - 400
29 नवंबर - 410
सोमवार को शहर में पीएम 2.5 का स्तर:
विकास सदन - 328
एमआइडी - 351
सेक्टर 51 - 346
टेरी ग्राम - 371
मानेसर- 288 डेढ़ महीने में 171 लोगों का हुआ चालान
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: डेढ़ माह के दौरान ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की अवहेलना करते हुए प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वाले 171 व्यक्तियों पर 18 लाख का रुपये जुर्माना किया गया है। नगर निगम आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार नगर निगम की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से ग्रेप लागू हुआ था। गुरुग्राम में कचरा जलाने, मलबा फेंकने, धूल उड़ाने वाली अन्य गतिविधियां करने, कचरा फैलाने, बिना ढके निर्माण सामग्री, कचरा तथा मलबा ट्रांसपोर्ट करने, तंदूर जलाने और प्रतिबंध के बावजूद निर्माण करने आदि को प्रतिबंधित किया गया है।
नगर निगम की टीमों ने कचरा जलाने के मामले में तीन व्यक्तियों पर 15 हजार रुपये, मलबा फेंकने के मामले में 48 व्यक्तियों पर 5.25 लाख, धूल उड़ाने संबंधी गतिविधियां करने के मामले में 72 व्यक्तियों पर 8. 82 लाख रुपये, कचरा फेंकने के मामले में 22 व्यक्तियों पर 1.35 लाख रुपये, बिना ढके निर्माण सामग्री, मलबा और कचरा ट्रांसपोर्ट मामले में 12 व्यक्तियों पर 76 हजार रुपये, तंदूर जलाने के मामले में 5 व्यक्तियों पर 25 हजार रुपये तथा प्रतिबंध के बावजूद निर्माण गतिविधि करने के मामले में नौ व्यक्तियों पर 1. 51 लाख रुपये के चालान किए गए हैं।