दो अगस्त तक बढ़ाया महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि
जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. यश गर्ग ने जिले में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत कुछ और रियायतें देते हुए सख्ती की अवधि को दो अगस्त तक बढ़ा दी है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. यश गर्ग ने जिले में 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' के तहत कुछ और रियायतें देते हुए सख्ती की अवधि को दो अगस्त तक बढ़ा दी है। 50 फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट व बार (होटल व माल में स्थित) सुबह 10 से रात 11 बजे तक खोले जा सकते हैं। होम डिलीवरी का समय भी यही रहेगा। वही रेस्टोरेंट खुलने का समय सुबह आठ से रात 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि होटल में बने रेस्टोरेंट के लिए यह समय मान्य नहीं होगा। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड की होम डिलीवरी के लिए रात 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
महामारी अलर्ट को लेकर जारी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति दी गई है। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकाल संबंधी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार दुकानें सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे, माल्स को सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। क्लब, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब के बार भी सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलें रह सकते हैं। जिम खोलने के समय में एक घंटे की वृद्धि की गई है। जिम सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस दौरान शारीरिक दूरी और नियमित सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा।
एक साथ 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। कारपोरेट आफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी शारीरिक दूरी नियमित सैनेटाइजेशन एवं कोविड-19 संबंधी उचित व्यवहार के नियम का पालन करना चाहिए।