मेयर के पत्र पर दोबारा खोला गया स्वामित्व योजना आवेदन पोर्टल

मेयर ने गत शुक्रवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आनलाइन आवेदन की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 06:24 PM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 06:28 PM (IST)
मेयर के पत्र पर दोबारा खोला गया  स्वामित्व योजना आवेदन पोर्टल
मेयर के पत्र पर दोबारा खोला गया स्वामित्व योजना आवेदन पोर्टल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आनलाइन आवेदन की अवधि को सरकार ने सितंबर तक बढ़ा दिया है। गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद द्वारा लिखे पत्र पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए इसकी समयावधि बढ़ाई गई है। मेयर ने गत शुक्रवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आनलाइन आवेदन की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी।

योजना के तहत ऐसे व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं, जो पालिकाओं की तहबाजारी पर भूमि, किराए पर दुकान या मकान, लीज, लाइसेंस फीस पर 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से काबिज हैं। काबिज व्यक्ति को कलेक्टर रेट से भी कम कीमत में मालिकाना हक मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य किया गया है। मेयर ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम की दुकानों, मकानों, भूमि पर तहबाजारी, किरायेदार, लीज या लाइसेंस फीस के रूप में 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि से काबिज पात्र व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र हैं।

प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया तो संपत्तियां होगी सील

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रापर्टी टैक्स (संपत्ति कर) का भुगतान नहीं करने वालों की संपत्तियों को सील किया जाएगा। नगर निगम की ओर से प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम द्वारा 30 सितंबर तक संपूर्ण बकाया प्रापर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को छूट का लाभ दिया जा रहा है।

बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के प्रापर्टी टैक्स में 25 फीसद राशि की माफी और शेष बची राशि पर 10 फीसद की छूट देने की अधिसूचना जारी की गई थी। उदाहरण के तौर पर मौजूदा वित्त वर्ष में प्रापर्टी टैक्स अगर 100 रुपये है तो 25 रुपये माफ होने के बाद 75 रुपये कर दिया गया है। शेष बची 75 रुपये की राशि पर 10 फीसद की छूट मिल रही है। दंड का है प्रावधान: हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लाटों का वार्षिक रूप से प्रापर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रापर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने की स्थिति में 18 फीसद वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। डिफाल्टर प्रापर्टी के सीवर-पानी कनेक्शन काटने के साथ ही उन्हें सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। सीलिग के साथ सीवर-पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा का कहना है कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित ऐसे संपत्ति मालिक जिन्होंने अभी तक प्रापर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की है, वे जल्द से जल्द अदायगी करके इस योजना का लाभ उठाएं। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा डिफाल्टर प्रापर्टी मालिकों की प्रापर्टी के सीवर-पानी कनेक्शन काटने, उन्हें सील करने एवं नीलाम करने की कार्रवाई की जा रही है।

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