प्रिंस हत्याकांड : आरोपित की जमानत पर अगली सुनवाई 17 मार्च को

प्रिंस हत्याकांड मामले के आरोपित भोलू की जमानत अर्जी पर सोमवार को दिन भर जिला अदालत में बहस चली। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप अनेजा पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल एवं सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता अमित जिंदल ने अपना पक्ष रखा।

By Aditya RajEdited By: Publish:Mon, 15 Mar 2021 06:37 PM (IST) Updated:Mon, 15 Mar 2021 09:38 PM (IST)
प्रिंस हत्याकांड : आरोपित की जमानत पर अगली सुनवाई 17 मार्च को
आरोपित की जमानत पर अगली सुनवाई 17 मार्च को

गुरुग्राम, आदित्य राज। प्रिंस हत्याकांड मामले के आरोपित भोलू की जमानत अर्जी पर सोमवार को दिन भर जिला अदालत में बहस चली। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप अनेजा, पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल एवं सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता अमित जिंदल ने अपना पक्ष रखा। अदालत का समय समाप्त होने तक बहस जारी रही। इसे देखते हुए बहस के लिए अगली तिथि 17 मार्च निर्धारित की गई है।

उम्मीद की जा रही है कि 17 को जमानत पर फैसला आ जाएगा। बचाव पक्ष ने यह तर्क देते हुए जमानत की अर्जी लगाई है कि जब मामले में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपित पुलिस अधिकारियों की जांच सही दिशा में थी फिर भोलू आरोपित कैसे? पीड़ित पक्ष एवं सीबीआइ का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों की जांच को सही नहीं ठहराया है बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में त्रुटि करार दिया है।

बता दें कि आठ सितंबर 2017 को सोहना रोड स्थित एक नामी स्कूल के छात्र ¨प्रस की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद गुरुग्राम पुलिस की टीम ने बस सहायक को आरोपित मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था। बाद में सीबीआइ ने उसे निर्दोष करार देते हुए स्कूल के ही छात्र भोलू को आरोपित के रूप में गिरफ्तार किया था। तभी से भोलू न्यायिक हिरासत में है।

मामले में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपित चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की संस्तुति सीबीआइ ने प्रदेश सरकार से मांगी थी लेकिन प्रदेश सरकार ने जजमेंटल एरर करार देते हुए संस्तुति देने से इनकार कर दिया।

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