Marriage Certificate Guidelines : दिल्ली सटे हरियाणा के एनसीआर के शहरों में शादी 30 दिन में पंजीकृत कराने पर मिलेंगे 1100

Haryana Marriage Certificate Guidelines विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत की गई है। इसमें विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराने वाले दंपती को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये व डिब्बा बंद मिठाई भेंट की जाएगी।

By Jp YadavEdited By: Publish:Sat, 17 Jul 2021 10:25 AM (IST) Updated:Sat, 17 Jul 2021 10:25 AM (IST)
Marriage Certificate Guidelines : दिल्ली सटे हरियाणा के एनसीआर के शहरों में शादी 30 दिन में पंजीकृत कराने पर मिलेंगे 1100
दिल्ली सटे हरियाणा के एनसीआर के शहरों में शादी 30 दिन में पंजीकृत कराने पर मिलेंगे 1100

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के एनसीआर के जिलों में भी विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनोहर लाल के नेतृत्व में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराने वाले दंपती को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये व डिब्बा बंद मिठाई भेंट की जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हें दिया जाएगा जो इस विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।

विवाह पंजीकरण प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई योजना
यह जानकारी गुरुग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त विश्रम कुमार मीणा (Vishram Kumar Meena, Additional Deputy Commissioner, Gurugram) ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों के लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है।

सीएम विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होने वालों को लाभ
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस योजना में कवर नहीं होते उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद सभी लोगों को पंजीकरण कराना चाहिए।

विवाह पंजीकृत कराने वाले दंपती को मिलेंगे 1,100 रुपये व मिठाई पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये शगुन के रूप में दिए जाते हैं। लाभ पाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को आनलाइन आवेदन करना होगा। 

गौरतलब है कि हरियाणा के नवदंपती अपना शादी का पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहां द्वारा बताई प्रक्रिया के जरिये आसानी से अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करा सकते हैं।  

हरियाणा विवाह पंजीकरण पोर्टल के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज पति और पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र आवेदक का स्थायी प्रमाण पत्र मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड ऐसे दो गवाह होने चाहिए, जिनके पास आधार कार्ड उपलब्ध हो पति पत्नी द्वारा हस्तांतरित आवेदन पत्र विवाह निमंत्रण पत्र पासपोर्ट साइज फोटो और 01 शादी की तस्वीर

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