मैगनोलियास फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन ने डीएलएफ के खिलाफ डाली याचिका

गोल्फकोर्स रोड स्थित लग्जरी बहुमंजिला सोसायटी मैगनोलियास की फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन ने डीएलएफ प्रबंधन द्वारा मुख्य गेट समेत सोसायटी परिसर में किए गए बदलावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 07:50 PM (IST) Updated:Thu, 04 Mar 2021 07:50 PM (IST)
मैगनोलियास फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन ने डीएलएफ के खिलाफ डाली याचिका
मैगनोलियास फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन ने डीएलएफ के खिलाफ डाली याचिका

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: गोल्फकोर्स रोड स्थित लग्जरी बहुमंजिला सोसायटी मैगनोलियास की फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन ने डीएलएफ प्रबंधन द्वारा मुख्य गेट समेत सोसायटी परिसर में किए गए बदलावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, महानिदेशक नगर योजनाकार विभाग व डीएलएफ कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 23 मार्च को होनी है।

फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से रूही ठाकुर ने याचिका में उठाए गए विषयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डीएलएफ प्रबंधन की तरफ से नियमों को ताख पर रखकर सोसायटी में कई बदलाव किए गए हैं। जिनमें सबसे पहले मुख्य गेट पर गोल्फकोर्स रोड से सोसायटी में एंट्री के लिए चार लेन का प्रविधान था जिसमें से 2017-18 में एक लेन कम करते हुए कैमीलियास की बाउंड्री में मिला दी।

आरोप है कि यह सब बदलाव बिल्डर प्रबंधन अपने नए प्रोजेक्ट कैमीलियास के लिए कर रहा है। यही नहीं इसके अलावा सोसायटी में अंदर गोल्फ ड्राइव पर आवागमन के लिए पहले डिवाइडर पर लगे पेड़ के साथ चार लेन का प्रविधान था, लेकिन अब यहां दो लेन कम कर दी है। कोर्ट में 2010 एवं 2012 का नगर योजनाकार विभाग के हिसाब से स्वीकृत प्लान भी दिया गया है जिसका उल्लंघन कर बदलाव किए गए हैं।

फ्लैट निवासी हरेश ठाकुर का आरोप है कि बदलावों के लिए प्रबंधन की तरफ से कैमीलियास सोसायटी के आवंटियों से आपत्ति मांगने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया गया था। जबकि यह आपत्ति मैगनोलियास एवं अरालियास सोसायटी के आवंटियों से मांगी जानी चाहिए थी। क्योंकि इसमें जो भी गलत हो रहा है वह मैगनोलियास एवं अरालियास सोसायटी के आवंटियों के साथ हो रहा है। इस संबंध में डीएलएफ प्रबंधन से बात की गई, लेकिन उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। याचिका में मांगी राहत:

- मैगनोलियास सोसायटी का ग्रीन और ओपन स्पेस एरिया किसी भी सूरत में कम न हो

- मौके पर चल रहे काम पर स्टे लगाया जाए

- नगर योजनाकार विभाग से कैमीलियास प्रोजेक्ट का बाउंड्री प्लान और साइट रिपोर्ट मांगी जाए

- डीड आफ डेक्लरेशन के हिसाब से मैगनोलियास सोसायटी क्षेत्र की पैमाइश कराई जाए

- जो भी बदलाव किए जा रहे हैं उसकी जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी लगाई जाए।

chat bot
आपका साथी