बिजली बिल संबंधी निर्णय से उद्योग जगत को मिलेगी राहत
उद्यमियों का कहना है कि बिजली बिल संबंधी प्रदेश सरकार के दो निर्णय उद्योग जगत के लिए काफी लाभकारी साबित होंगे। पहले निर्णय के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए प्रति यूनिट बिजली बिल में दो रुपये की कमी की गई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: उद्यमियों का कहना है कि बिजली बिल संबंधी प्रदेश सरकार के दो निर्णय उद्योग जगत के लिए काफी लाभकारी साबित होंगे। पहले निर्णय के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए प्रति यूनिट बिजली बिल में दो रुपये की कमी की गई। वहीं दूसरे निर्णय के अनुसार सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए 37 पैसे प्रति यूनिट पर कमी की गई है। उद्यमियों का कहना है इस निर्णय को जल्द से जल्द लागू किया जाए।
लंबे समय से कारोबारी संकट के दौर से गुजर रहे उद्योग जगत को राहत की दरकार थी। लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार से राहत की मांग की जा रही थी। प्रदेश सरकार ने इस मामले में कदम आगे बढ़ाते हुए बिजली के क्षेत्र में राहत देने का काम किया है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों पावर सब्सिडी स्कीम के तहत प्रति यूनिट बिजली बिल पर दो रुपये की छूट दी जाएगी। इस छूट का लाभ औद्योगिक इकाइयों को एक जनवरी, 2021 से प्रदान की जाएगी। उद्यमी राकेश बवेजा का कहना है कि प्रदेश में बिजली कंपनियों के लाभ में आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली की दरों 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी करने की जो घोषणा की है वह सराहनीय है। कंपनियां उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट नहीं वसूल पाएंगी। प्रदेश सरकार ने बिजली के मामले पावर सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए प्रति यूनिट दो रुपये की छूट से उद्यमियों को राहत मिलेगी। वहीं सभी उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 37 पैसे की छूट देने की जो घोषणा की गई है वह भी सराहनीय है। जल्द से जल्द इन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाए।
जेएन मंगला, अध्यक्ष, गुड़गांव उद्योग एसोसिएशन