नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे, हाईकोर्ट सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सोमवार को नगर निगम की दरबारीपुर गांव में लगभग 30 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जे एवं मकानों के निर्माण मामले में सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश कृष्णा मुरारी व न्यायधीश अरुण पल्ली की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 22 Apr 2019 08:22 PM (IST) Updated:Tue, 23 Apr 2019 06:51 AM (IST)
नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे, हाईकोर्ट सरकार से मांगा जवाब
नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे, हाईकोर्ट सरकार से मांगा जवाब

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सोमवार को नगर निगम की दरबारीपुर गांव में लगभग 30 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जे एवं मकानों के निर्माण मामले में सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश कृष्णा मुरारी व न्यायधीश अरुण पल्ली की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार व अन्य को 8 मई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया है।

गुरुग्राम निवासी सतपाल ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दरबारीपुर गांव में नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से हो रहे मकानों के निर्माण को लेकर जनहित याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई डबल बेंच में हुई। अदालत ने हरियाणा सरकार व नगर निगम के अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त गांव की लगभग 30 एकड़ जमीन पर निगम के अधिकारियों की शह पर प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। सब कुछ जानते हुए विभागीय अधिकारी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इस बाबत सीएम विडो से लेकर सभी जगह शिकायत भी दर्ज कराई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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