हरेरा ने स्पेज टावर से संबंधित 45 मामलों का किया सेटलमेंट

हरेरा बेंच ने स्पेज टावर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रखे गए

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Oct 2020 06:25 PM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 09:26 PM (IST)
हरेरा ने स्पेज टावर से संबंधित 45 मामलों का किया सेटलमेंट
हरेरा ने स्पेज टावर से संबंधित 45 मामलों का किया सेटलमेंट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: हरियाणा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा), गुरुग्राम के चेयरमैन डा. केके खंडेलवाल की अध्यक्षता में हरेरा बेंच ने स्पेज टावर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रखे गए 84 मामलों की सुनवाई बृहस्पतिवार को हुई, जिसमें से 45 मामलों का सेटलमेंट कर दिया है। प्राधिकरण ने स्पेज टावर के खिलाफ प्राप्त शिकायत की सुनवाई करते हुए पजेशन देने में देरी के लिए निर्धारित राशि का भुगतान शिकायतकर्ताओं को करने के आदेश भी दिए हैं। यह राशि लगभग दो करोड़ रुपये की बनती है।

इसी प्रकार स्पेज प्रीवी एटी-4 परियोजना के मामले में प्राधिकरण ने प्रमोटर को डीड ऑफ डिक्लेरेशन के कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा स्वीकृत फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) व आवंटियों को पजेशन की देने संबंधी सबूत भी देने का कहा है। हरेरा ने अपनी योजना शाखा को भी निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय अवधि में परियोजना पूरा नहीं होने और पंजीकरण की अवधि बढ़ाने के लिए समय पर आवेदन नहीं करने के मामलों में स्वयं संज्ञान लेकर नोटिस भेजे जाएं।

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