ग्रीन बेल्ट में 20 पेड़ काटने पर जीएमडीए ने दिया नोटिस

जीएमडीए ने निबस हारबर एवं सारे होम्स सोसायटी की रायल ग्रीन कंडोमीनियम एसोसिएशन को सेक्टर-92-95 विभाजित सड़क स्थित ग्रीन बेल्ट में पेड़ काटने व हरियाली को नुकसान पहुंचाने को लेकर नोटिस जारी किया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 06:59 PM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 07:01 PM (IST)
ग्रीन बेल्ट में 20 पेड़ काटने पर जीएमडीए ने दिया नोटिस
ग्रीन बेल्ट में 20 पेड़ काटने पर जीएमडीए ने दिया नोटिस

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने निबस हारबर एवं सारे होम्स सोसायटी की रायल ग्रीन कंडोमीनियम एसोसिएशन को सेक्टर-92-95 विभाजित सड़क स्थित ग्रीन बेल्ट में पेड़ काटने व हरियाली को नुकसान पहुंचाने को लेकर नोटिस जारी किया है। विभागीय अधिकारियों ने सात दिन के भीतर अतिक्रमण दूर करने के निर्देश दिए है।

बता दें कि सारे होम्स सोसायटी की आरडब्ल्यूए के पूर्वं प्रधान प्रवीन मलिक ने ग्रीन बेल्ट में पेड़ काटने व अतिक्रमण करने के उद्देश्य से नष्ट की गई हरियाली को लेकर जीएमडीए को ट्विटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। बिना विभाग की स्वीकृति के ग्रीन बेल्ट से एंट्री खोल गेट लगाया गया और अतिक्रमण करने की तैयारी की जा रही है। बीस से अधिक पेड़ काटकर एरिया समतल कर दिया गया।

जीएमडीए के पर्यावरण डिवीजन में सह-प्रबंधक ने भी साइट का निरीक्षण किया तो मौके पर शिकायत को सही पाया और अब नोटिस जारी कर दिया गया। जारी नोटिस के अनुसार सोसायटी की रखरखाव एजेंसी द्वारा यह कार्य किया गया है और जब मामला विभाग के संज्ञान में आया तो कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। पेड़ काटने और ग्रीन बेल्ट एरिया को समतल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, यह भी साफ नहीं हो पा रहा है।

नोटिस में स्पष्ट हिदायतें दी गई है कि यदि कंपनी द्वारा यह गेट खोला गया है तो यह नियमों के खिलाफ है। इसे सात दिन के भीतर यह बंद किया जाना चाहिए। यदि एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जीएमडीए अतिक्रमण हटाएगा। इसके लिए कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। कार्रवाई का खर्च भी उसी से वसूला जाएगा। यह मामला जीएमडीए के सीईओ सुधीर राजपाल के भी संज्ञान में उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं।

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