मुख्यमंत्री भावांतर व बागवानी बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान

फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके माध्यम से जिले के बागवानी से संबंधित खेती करने वाले किसान उत्पादन के बाद होने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 04:30 PM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 09:22 PM (IST)
मुख्यमंत्री भावांतर व बागवानी बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान
मुख्यमंत्री भावांतर व बागवानी बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके माध्यम से जिले के बागवानी से संबंधित खेती करने वाले किसान उत्पादन के बाद होने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं। उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना किसानों के लिए विशेष कदम है। यह योजना किसानों को सब्जियों व फलों के भाव से जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलाने में कारगर हो रही है।

डा. यश गर्ग ने कहा कि किसान जब अपनी बागवानी की फसल को मंडी में बेचने जाता है तो उसको फसल का सही दाम नहीं मिल पाता, जिससे किसान हतोत्साहित होकर फिर से पारंपरिक खेती करने का विचार करता है। ऐसे किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार फसल में लगने वाले घाटे को कम करने के लिए भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत मुआवजा व मूल्य के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करेगी। जिला बागवानी अधिकारी पिकी यादव ने बताया कि इस योजना के तहत आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर, टमाटर, प्याज, शिमला, मिर्च, बैंगन, भिडी, मिर्च, करेला, बंदगोभी, मूली, किन्नू, अमरूद, चीकू, आडू, आलूबुखारा, आम, नाशपाती, लीची, आंवला, बेर, लहसुन व हल्दी आदि को सूचीबद्ध किया गया है।

कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि निकासी के लिए किसान करें संपर्क

जासं, गुरुग्राम: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, गुरुग्राम द्वारा जिले के किसानों के संबंध में विभागीय सूचना जारी की गई है। यह उन किसानों के बारे में हैं जिन्होंने वर्ष 2020-21 में फसल अवशेष प्रबंधन एवं कृषि मशीनीकरण उप मिशन स्कीम के तहत ड्डद्दह्मद्बद्धड्डह्म4ड्डठ्ठड्डष्ह्मद्व.ष्श्रद्व पर कृषि यंत्रों के लिए बुकिग राशि व टोकन मनी के साथ आवेदन जमा कराए थे। कहा गया है कि उनमें से यदि किसी की बुकिग राशि व टोकन मनी उनके खाते में वापस ट्रांसफर नहीं हुई है तो वह अपने बैंक खाते की पासबुक व आधार कार्ड लेकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में कार्यदिवस के दौरान संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार ने दी।

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