मतदाता पहचान पत्र नहीं तो भी कर सकेंगे मतदान

विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में सुबह 700 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 20 Oct 2019 04:23 PM (IST) Updated:Sun, 20 Oct 2019 07:42 PM (IST)
मतदाता पहचान पत्र नहीं तो भी कर सकेंगे मतदान
मतदाता पहचान पत्र नहीं तो भी कर सकेंगे मतदान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7:00 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (एपिक कार्ड) जारी किया गया है। अगर किसी मतदाता के पास पहचान पत्र नहीं है तो उसकी सुविधा के लिए आयोग ने 11 अन्य पहचान पत्रों को विकल्प के रूप में मान्य कर रखा है, ताकि वह अपने मताधिकार का बिना किसी अड़चन के इस्तेमाल कर सकें। इसे लेकर पिछले कई दिनों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि मतदान के दिन वोटर को अपना मत डालने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। अगर किसी मतदाता के पास यह नहीं है तो वह अपना पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, केंद्र व राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, बैंक-डाकखाना द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज आदि को दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।

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