प्रतिबंधित रहेंगे भीड़-भाड़ वाले सभी आयोजन

कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा अन्य इलाकों में अनलॉक-2 के तहत गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Jul 2020 06:54 PM (IST) Updated:Thu, 02 Jul 2020 08:15 PM (IST)
प्रतिबंधित रहेंगे भीड़-भाड़ वाले सभी आयोजन
प्रतिबंधित रहेंगे भीड़-भाड़ वाले सभी आयोजन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा अन्य इलाकों में अनलॉक-2 के तहत गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इसे लेकर बृहस्पतिवार को उपायुक्त अमित खत्री ने दिशा-निर्देश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि जिले में कुछ गतिविधियों पर अनलॉक-2 के दौरान भी प्रतिबंध रहेगा। अभी मेट्रो सेवा बंद रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।

स्कूल, कॉलेज और कोचिग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने को ही अनुमति दी गई है। प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार व ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व इस प्रकार के अन्य संस्थानों को रखा गया है। यह सब गतिविधियां बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों व अन्य भीड़ वाले आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।

जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान केवल जरूरी गतिविधियां ही संचालित रहेंगी। यहां लोगों का अनावश्यक रूप से किसी प्रकार के मूवमेंट पर प्रतिबंध रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी व जरूरी गतिविधियों के लिए आवागमन की अनुमति होगी। रात्रि क‌र्फ्यू की समय-सीमा में और ढील दी गई है। अब क‌र्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा, परंतु इस दौरान बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने व कई स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, माल को लादने एवं उतारने व उनको गंतव्य तक ले जाने के लिए रात्रि क‌र्फ्यू में छूट दी गई है।

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