अरावली में बने तीन फार्म हाउस मालिकों की याचिका अदालत ने खारिज की

अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से फार्म हाउस बनाने वाले तीन फार्म हाउस मालिकों को उपमंडलीय अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने तीनों याचिका खारिज कर दी। अभी कई याचिकाएं अदालत में लंबित है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 08:33 PM (IST) Updated:Fri, 26 Nov 2021 08:52 PM (IST)
अरावली में बने तीन फार्म हाउस मालिकों  की याचिका अदालत ने खारिज की
अरावली में बने तीन फार्म हाउस मालिकों की याचिका अदालत ने खारिज की

संवाद सहयोगी, सोहना (गुरुग्राम): अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से फार्म हाउस बनाने वाले तीन फार्म हाउस मालिकों को उपमंडलीय अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने तीनों याचिका खारिज कर दी। अभी कई याचिकाएं अदालत में लंबित है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वन विभाग ने अरावली वन क्षेत्र में बने फार्महाउस संचालकों को अवैध निर्माण तोड़ने का चार माह पहले नोटिस दिया था, जिसके बाद 429 फार्म हाउस मालिकों में से 34 ने सोहना अदालत में याचिका दायर की थी। इनमें तीन में सुनवाई हुई।

याचिका खारिज होने के बाद फार्महाउस मालिकों की बैचेनी बढ़ गई। अदालत ने शीतल, सुधीरअग्रवाल की दो में से एक-एक तथा एक मारिया कप्रियल की याचिका को खारिज कर दिया। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अनेक फार्म हाउस बनाने में कई नामचीन लोग शामिल हैं। जिन्होंने अपने किसी सगे संबंधी के नाम से फार्म हाउस बना रखा हैं।

429 के पास नहीं एनओसी

अरावली पहाड़ी क्षेत्र में हजारों फार्म हाउस निर्माणाधीन हैं, जिनमें सोहना व रायसीना से लगती अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 434 फार्म हाउस बने हुए हैं। इनमें से पांच फार्म मालिकों के पास एनओसी है। 429 के पास निर्माण कार्य करने का प्रमाणपत्र नही हैं। एक तरह से अवैध निर्माण किया हुआ हैं। जिनकी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

वन विभाग के रेंज अफसर अनिल कुमार ने बताया अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किए थे नोटिस के खिलाफ कुछ लोग अदालत में चले गए थे जिनमें से अदालत ने तीन लोगों की याचिका खारिज कर दी। अन्य याचिकाओं पर भी फैसला आ जाएगा, जिसके बाद अवैध रूप से बने फार्म हाउस तोड़ दिए जाएंगे।

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