अस्पतालों में 25 प्रतिशत बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित

जिलाधीश अमित खत्री ने जिले के सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों को कम से कम 25 प्रतिशत बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्देश शुक्रवार शाम जारी किया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 12 Jun 2020 08:08 PM (IST) Updated:Fri, 12 Jun 2020 08:08 PM (IST)
अस्पतालों में 25 प्रतिशत बेड 
कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित
अस्पतालों में 25 प्रतिशत बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित

जासं, गुरुग्राम: जिलाधीश अमित खत्री ने जिले के सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों को कम से कम 25 प्रतिशत बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्देश शुक्रवार शाम जारी किया है। उन्होंने सभी पंजीकृत सैंपल कलेक्शन सेंटर तथा टेस्टिग लैब के लिए आरटी-पीसीआर एप्लीकेशन का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है ताकि रियल टाइम सैंपल डाटा कलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के अंतर्गत, बिना नोटिस दिए कार्रवाई की जाएगी।

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