कारोबारी की हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

रोशनपुरा निवासी कारोबारी 44 वर्षीय संजीव जिदल की हत्या के आरोपितों सुरजीत कटारिया सोनू कटारिया देवेंद्र एवं दीपक को दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Jan 2020 08:27 PM (IST) Updated:Thu, 23 Jan 2020 06:14 AM (IST)
कारोबारी की हत्या के 
चार दोषियों को उम्रकैद
कारोबारी की हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

जासं, गुरुग्राम: रोशनपुरा निवासी कारोबारी 44 वर्षीय संजीव जिंदल की हत्या के आरोपितों सुरजीत कटारिया, सोनू कटारिया, देवेंद्र एवं दीपक को दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वारदात 15 जुलाई 2016 की है। कारोबारी संजीव जिदल गुरुद्वारा रोड से अपने घर जा रहे थे। उनके पास रुपयों से भरा बैग था। उसी दौरान आरोपितों ने उन्हें गोली मारते हुए बैग छीन लिया था। उन्हें तत्काल मेदांता मेडिसिटी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। थाना शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की पहचान सुरजीत कटारिया, सोनू कटारिया, देवेंद्र एवं दीपक के रूप में की। केस हल करने में क्राइम ब्रांच ने भी विशेष भूमिका निभाई थी। तमाम सबूतों एवं गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने बताया कि सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को हिरासत में लेकर भोंडसी जेल भेज दिया गया।

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