निगम का नया नियम: बिना अनुमति एक पेड़ काटा तो 20 लगाने होंगे
नगर निगम क्षेत्र में अगर किसी ने बिना अनुमति के एक पेड़ काटा तो बदले में बीस पेड़ लगाने होंगे। जल्द ही यह नियम नगर निगम लागू करने जा रहा है। इस प्रस्ताव पर 31 जुलाई को होने वाली नगर निगम सदन की बैठक में मुहर लगाई जाएगी।
संदीप रतन, गुरुग्राम
नगर निगम क्षेत्र में अगर किसी ने बिना अनुमति के एक पेड़ काटा तो बदले में बीस पेड़ लगाने होंगे। जल्द ही यह नियम नगर निगम लागू करने जा रहा है। इस प्रस्ताव पर 31 जुलाई को होने वाली नगर निगम सदन की बैठक में मुहर लगाई जाएगी। निगम की ओर से इस प्रस्ताव को एजेंडा में शामिल किया गया है। वैसे तो पेड़ काटने की अनुमति वन विभाग देता है, लेकिन वन मंडल अधिकारी की ओर से निगम अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि निगम क्षेत्र में इमारतों के निर्माण के दौरान काफी हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है।
अगर नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए पेड़ काटना जरूरी है तो आवेदक को पहले नगर निगम को आवेदन करना होगा। नगर निगम भवन योजना के अनुसार प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं मौका निरीक्षण करेगा और संतुष्ट होने पर वन विभाग को अनुमति के लिए आवेदन किया जाएगा। बता दें कि गुरुग्राम में चल रहे निर्माण कार्यों के चलते काफी पेड़ों की कटाई चल रही है। गुरुग्राम विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। ऐसे में लगातार हो रही पेड़ों की कटाई से भविष्य में और ज्यादा परेशानी हो सकती है। सदन की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा
- यदि कोई व्यक्ति या संस्था नगर निगम क्षेत्र से पेड़ कटवाना चाहती है जो भवन निर्माण में बाधक है या जन सुरक्षा की वजह से काटना आवश्यक है। वह नगर निगम को आवेदन करेगा।
-नगर निगम की पर्यावरण शाखा मौके का निरीक्षण करेगी और अनुमोदित भवन योजना का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय लेगी कि पेड़ काटना आवश्यक है या नहीं।
-यदि यह पाया जाता है कि पेड़ कटना जरूरी है तो आवेदक को पेड़ कटाई का खर्च और दस गुना पेड़ लगाने की कीमत नगर निगम में जमा करवाना होगी। उसके बाद नगर निगम पेड़ कटाई के लिए वन विभाग को आवेदन करेगा।
-यदि नगर निगम क्षेत्र में कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई करता है तो उसे बीस गुना पेड़ लगाने की कीमत नगर निगम में जमा करवानी होगी और जमा न करने की स्थिति में केस पर्यावरण न्यायालय में दायर किया जाएगा।
-पेड़ कटाई की कीमत एवं पेड़ लगाने की कीमत पीडब्लूडी एचएसआर (हरियाणा शेड्यूल आफ रेट्स) के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसमें तीन वर्ष तक पौधे के रख रखाव का खर्च भी शामिल होगा।
- इसी तरह पेड़ों की छंटाई के लिए भी अनुमति लेनी होगी और 25 सेंटीमीटर से मोटी शाखाओं को काटने की अनुमति लेनी होगी और अवैध कटाई करने पर एक हजार रुपये प्रति शाखा की दर से जुर्माने का प्रविधान होगा।