खुले में 200, बंद जगह में 50 की इजाजत
जागरण संवाददाता गुरुग्राम राज्य सरकार द्वारा लिए गए ताजा निर्णय के अनुसार शादी धार्मिक या
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: राज्य सरकार द्वारा लिए गए ताजा निर्णय के अनुसार शादी, धार्मिक या अन्य कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी की संख्या और सीमित कर दी गई है। खुली जगह में अधिकतम 200 तथा बंद जगह में अधिकतम 50 लोगों के एकत्र होने को अनुमति दी जाएगी। अंतिम संस्कार के मामले में 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इससे पहले खुली जगह में 500, बंद जगह में 200 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों की मौजूदगी की अनुमति थी। उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों तथा पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर वीडियो कान्फ्रेंसिग की थी, जिसमें यह आदेश दिए गए हैं।
उपायुक्त ने अपील की कि लोग विवाह आदि के कार्यक्रम रात के बजाय दिन में रखें जिससे आयोजक को आसानी होगी। इसी प्रकार, इन दिनों चल रहे नवरात्र के भजन कीर्तन आदि के कार्यक्रम भी दिन के समय में रखें और कोशिश करें कि उनमें ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो। उन्होंने कहा कि जिले में आर्थिक गतिविधियां और उद्योग चलते रहेंगे लेकिन इस दौरान सभी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की हिदायत अनुसार सावधानियां तथा सतर्कता बरतनी है।
उपायुक्त ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी जिलावासी अपने आप अनुशासन का पालन करें। जिले में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड, आक्सीजन तथा वेंटिलेटर आदि की कोई कमी नहीं है। जिलं के अलावा भी राज्य सरकार से आग्रह करके नलहड़ मेडिकल कालेज तथा एम्स बाढ़सा में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कर ली गई है। यही नही, एसजीटी मेडिकल कालेज चंदू बूढ़ेड़ा में भी कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित करवाए गए हैं। डा. यश गर्ग ने कहा गेहूं खरीद के कार्य में भी किसानों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसान जब खरीद केंद्र में अपनी फसल करने आए तो मुंह और नाक पर मास्क लगाना , एक दूसरे से दो गज की दूरी रखना, हाथों को सैनिटाइज करना और ज्यादा भीड़ एक स्थान पर एकत्रित नही होने देने आदि का पूरा ध्यान रखें।