अरावली हिल्स के फार्म हाउस मालिकों को अदालत से मिली राहत

अरावली हिल्स रायसीना में नियमों को ताक में रख बनाए गए फार्म हाउसों को तोड़े जाने का मामला अटक गया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 06 Jun 2020 05:57 PM (IST) Updated:Sat, 06 Jun 2020 05:57 PM (IST)
अरावली हिल्स के फार्म हाउस मालिकों को अदालत से मिली राहत
अरावली हिल्स के फार्म हाउस मालिकों को अदालत से मिली राहत

संवाद सहयोगी, सोहना (गुरुग्राम) अरावली हिल्स रायसीना में नियमों को ताक में रख बनाए गए फार्म हाउसों को तोड़े जाने का मामला अटक गया। नगर परिषद के अधिकारियों ने 23 मई को फार्म हाउस मालिकों को नोटिस देकर सात दिन के अंदर जवाब देने को कहा था। यह भी कहा था कि जवाब स्पष्ट नहीं होने पर नगर परिषद फार्म हाउसों को तोड़ देगी। नोटिस पाने के बाद कुछ फार्म हाउस संचालकों ने सोहना अदालत में याचिका दायर कर उनकी बात सुने जाने की अपील की। इसे संज्ञान में लेकर अदालत ने कहा कि नगर परिषद के अधिकारी फार्म हाउस संचालकों की बात सुने। अगली सुनवाई नौ जून को है। इसके बाद नगर परिषद के अधिकारियों ने तोड़-फोड़ की कार्रवाई रोक दी।

बता दें कि अरावली पहाड़ी के अंसल क्षेत्र में करीब 400 से ज्यादा फार्म हाउस विकसित हैं। पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर इन्हें बनाकर बिल्डर ने देश के नामचीन लोगों को बेच दिया। यहां पर कई फिल्मी हस्तियों के साथ-साथ खिलाड़ियों, उद्यमियों तथा नेताओं के फार्म हाउस हैं। मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गया, तो अवैध तरीके से निर्माण पर एनजीटी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस आधार पर नगर परिषद ने 23 मई को 214 फार्म हाउस पर नोटिस चस्पा दिए। नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा। दिए नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के एक-दो दिन पहले ही फार्म हाउस मालिकों ने अदालत में याचिका लगाई। उन्हें तीन जून स्टे मिल गया था।

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजय पंगाल ने कहा कि सरकार के नियमों की अवहेलना करने वाले फार्म हाउस मालिकों पर एनजीटी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद 214 फार्म हाउस मालिकों को नोटिस भेजा था । फार्म हाउस मालिक अदालत में चले गए। कुछ फार्म हाउस मालिकों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है, जहां से उन्हे नगर परिषद में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। वहीं नौ याचिका पर नौ जून को सोहना अदालत में सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत के दिशा निर्देश के बाद ही जो आदेश मिलेंगें, कार्रवाई होगी।

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