अवैध निर्माणों को निगम की टीम ने किया सील
अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बृहस्पितवार को नगर निगम टीमों ने बस स्टैंड के पास लाजपत नगर आदर्श नगर और मीयांवाली कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए जा रहे 4 बड़े भवनों को सील करने की कार्रवाई की। इन भवनों में फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि नगर निगम के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत बि¨ल्डग प्लान की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति बिना बि¨ल्डग प्लान स्वीकृत करवाए किसी प्रकार का निर्माण शुरू करता है तो उसे अवैध माना जाएगा व ऐसे निर्माणों को तुरंत रुकवाने सील करने व निर्माण को तोड़ने संबंधी कार्रवाई करने का प्रावधान है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बृहस्पतिवार को नगर निगम टीमों ने बस स्टैंड के पास, लाजपत नगर, आदर्श नगर और मियांवाली कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए जा रहे चार बड़े भवनों को सील करने की कार्रवाई की। इन भवनों में फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा था।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत बि¨ल्डग प्लान की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति बिना बि¨ल्डग प्लान स्वीकृत कराए किसी प्रकार का निर्माण शुरू करता है, तो उसे अवैध माना जाएगा व ऐसे निर्माणों को तुरंत रुकवाने, सील करने व निर्माण को तोड़ने संबंधी कार्रवाई करने का प्रावधान है।