हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोडेड स्टीकर न होने पर वाहन होंगे जब्त

अब जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। इसके अलावा कोडेड स्टीकर भी नहीं लगाया हुआ। उनके वाहनों को जब्त करते हुए चालान किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार के परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को सख्त निर्देश दिए है। वहीं पुलिस को भी नंबर प्लेट व कोडेड स्टीकर वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 07:05 AM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 07:05 AM (IST)
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोडेड स्टीकर न होने पर वाहन होंगे जब्त
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोडेड स्टीकर न होने पर वाहन होंगे जब्त

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

अब जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। इसके अलावा कोडेड स्टीकर भी नहीं लगाया हुआ। उनके वाहनों को जब्त करते हुए चालान किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार के

परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को सख्त निर्देश दिए है। वहीं पुलिस को भी नंबर प्लेट व कोडेड स्टीकर वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए है।

दरअसल, अनेक वाहन चालक अपनी गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट लगाते है। इससे वे नियम तो तोड़ते ही हैं। वहीं कई बार फैंसी नंबर प्लेट व बिना नंबर प्लेट के वाहन आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे जाते है। पुलिस बाद में सबूत नहीं मिलते है। ऐसे में सरकार की तरफ से पहले ही ऐसे वाहनों को जब्त करने क आदेश दिए गए है।

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अधिकारी नहीं गंभीर इसलिए दोबारा जारी हुए आदेश :

प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ-साथ कलर कोडिड स्टीकर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अब भी अनेक

वाहनों पर कोडेड स्टीकर तो दूर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तक नहीं। लघु सचिवालय में भी अनेक ऐसे वाहन प्रतिदिन आते है। जिन पर सरकार के दिशा-निर्देशानुसार नंबर प्लेट व स्टीकर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों के पास हेलमेट है तो उसे छोड़ देते हैं। इसी तरह आरटीओ कार्यालय के इंस्पेक्टर तो कामर्शियल वाहनों को जुर्माना लगाने के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है। गर्मियों में अधिकांश इंस्पेक्टर फिल्ड में नहीं जाते। ऐसे में अब सरकार ने सख्त आदेश दिए है।

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यह है नियम :

डीजल वाहनों में संतरी कलर के स्टीकर व पेट्रोल व सीएनजी वाहनों पर हल्के नीले रंग के स्टीकर तथा अन्य ईंधन वाले वाहनों पर स्लेटी कलर के स्टीकर लगवाना अनिवार्य किया गया है। ये नियम जो वाहन चालक नहीं मानते, उन पर जब्त करते हुए चालान करने का प्रावधान है। पुराने वाहनों की पासिग के समय भी उन वाहनों को पासिग सर्टिफिकेट जारी रोकने का नियम है।

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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कोडिड स्टीकर आनलाइन होगा बुक :

जिनको अपने वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कोडिड स्टीकर लेना है। वे सरकार द्वारा साइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट एचएसआरपीएचआर डाट काम पर जाकर आनलाइन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ-साथ कलर कोडेड स्टीकर की फीस कटवाकर आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त पुराना बस स्टैंड के पास स्थित आरटीओ कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कमर्शियल वाहन चालक आकर एटीएम कार्ड या अन्य माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से फीस का भुगतान करते हुए आवेदन कर सकते हैं। इस बारे फीस 150 रुपये सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, परंतु किसी भी आवेदक से फीस नकद नहीं ली जाएगी।

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जल्द से जल्द लगाए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कोडेड स्टीकर : चेतल

जिन वाहनों पर अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कोडेड स्टीकर नहीं लगाए हुए। वे जल्द से जल्द स्टीकर लगाए। इसके लिए आनलाइन आवेदन कर सकते है। आरटीओ कार्यालय में भी आकर आवेदन किया जा सकता है। जिन वाहनों पर ये नहीं मिले। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

-शालिनी चेतल, आरटीओ, फतेहाबाद

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